सिवनीः जारी आदेश से एक माह बाद हटाये गए नपाध्यक्ष शफीक खान

– एक माह पूर्व जारी आदेश 02 मई को हुआ सार्वजनिक
– नगर पालिका में हुई वित्तीय अनियमितताएं हुई उजागर
– आर्थिक नुकसानी की भरपायी हेतु होगी संबंधितों से होगी वसूली
सिवनी, 03 मई। मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा नगरीय विकास एवं आवास विभाग भोपाल के अपर सचिव शिवराज सिंह वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार गंभीर अनियमितताएं के लिये नगरपालिका परिषद सिवनी के अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ-साथ अध्यक्ष शफीक खान भी पूर्ण रूप से उत्तरदायी पाये गये है। शासन की राय में शफीक खान का नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पद पर बने रहना लोकहित एवं परिषद हित में वांछनीय नही है। वे अपने कर्तव्यों का विधि अनुसार पालन करने में सक्षम नही है। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961की धारा 4-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष पद से पृथक करता है। निकाय को हुई आर्थिक हानि की वसूली के लिये शफीक खान निकाय में उत्तरदायी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ समान रूप से उत्तरदायी होगे।
नगर पालिका परिषद सिवनी में हुई लाखों रुपए की अनियमितताओं की जांच के बाद नगर पालिका अध्यक्ष शफीक खान को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। उक्त कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 4-क के तहत करते हुए अपर सचिव शिवराज सिंह वर्मा नगरीय विकास एवं आवास विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ने दिनांक 02 अप्रैल 2025 को आदेश किया था, यह आदेश भोपाल से सिवनी पहुंचते तक एक माह का समय ले लिया और 02 मई 2025 को सोशल मीडिया में सार्वजनिक किया गया। इस आदेश के जारी होने के बाद सिवनी में राजनैतिक हलचले तेज हो गई है तथा कुछ नेता तो आगामी नपाध्यक्ष बनने के ताने-बाने बुनने भी प्रांरभ कर दिये है।
इसके संबंध में शुक्रवार को सोशल मीडिया में सार्वजनिक हुए आदेश के बाद नगर पालिका सहित पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। राज्य शासन के द्वारा जारी किए आदेश में 40 पन्नों की रिपोर्ट संलग्न है, जिसमें शफीक खान के ऊपर लगाए आरोप, उनके द्वारा दिए गए जवाब और जांच समिति की विस्तृत विवेचना शामिल है। चार सदस्यीय समिति द्वारा की गई जांच में नगर पालिका परिषद सिवनी में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आयी है। आदेश में स्पष्ट लेख किया गया है कि नगर पालिका परिषद में हुई वित्तीय अनियमितताओं के लिए न केवल अध्यक्ष बल्कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी भी समान रूप से जिम्मेदार पाए गए हैं।
सरकारी राशि की होगी वसूली
जारी आदेश में लेख किया गया है नगरीय निकाय को हुए आर्थिक नुकसान की वसूली के लिए शफीक खान से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों भी सामान रूप से जिम्मेदार होंगे। नगर पालिका सिवनी के अंतर्गत सितंबर 2024 में हाईमास्ट लाइट खरीदी, फिनाइल व फेनोलिक खरीदी, डीजल-पेट्रोल आपूर्ति, अस्थाई दखल वसूली ठेका समेत कई मामलों की जांच कराई गई थी। जांच में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके आधार पर अध्यक्ष को उत्तरदायी ठहराते हुए उनसे जवाब मांगा गया। शफीक खान ने भोपाल जाकर अपना पक्ष भी प्रस्तुत किया, लेकिन लंबे समय तक मामला लंबित रहने के बाद अब शासन ने कार्यवाही करते हुए नपाध्यक्ष शफीक खान को पद से हटाने का आदेश जारी कर दिया है।
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