म.प्र.: वन विभाग के कर्मचारी नहीं करेंगे लोकसभा चुनाव में ड्यूटी, जबलपुर हाईकोर्ट ने दी राहत

भोपाल, 23 मार्च। मध्य प्रदेश वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी और अधिकारी अब लोकसभा चुनाव में ड्यूटी नहीं करेंगे. चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में लगी एक याचिका पर अंडरटेकिंग दी है, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों यानी फील्ड में तैनात रहने वाले कर्मियों की ड्यूटी लोकसभा चुनाव में नहीं लगाई जाएगी. दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों और अधिकारियों की ड्यूटी विधानसभा चुनाव में लगा दी गई थी. उस समय भी वन विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने पत्राचार कर चुनाव ड्यूटी न लगाने की मांग उठाई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर ध्यान नहीं दिया जबकि चुनाव आयोग के नियमों में ही इसका उल्लेख है कि वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की ड्यूटी चुनाव कार्य में नहीं लगाई जाएगी. गौरतलब है कि वन विभाग के क्षेत्रीय अमले की जिम्मेदारियां महत्वपूर्ण होती है. अगर उन्हें चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाए तो वनों एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा कौन करेगा।
स्टेट फॉरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन ने लगाई थी याचिका’
स्टेट फॉरेस्ट रेंजर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका में भी तर्क दिया गया कि क्षेत्रीय अमला न होने की वजह से वनक्षेत्र में चोरियां तो बढ़ेंगी ही साथ ही गर्मी के दिनों में आग लगने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं! ऐसे में अगर क्षेत्रीय अमला चुनाव ड्यूटी में लगा रहता है तो फिर इन घटनाओं पर रोक लगाना नामुमकिन हो जाएगा! पर्यावरण को सुरक्षित रखने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कार्यवाई जरूरी है। जबकि अन्य राज्य में भी वन विभाग के क्षेत्रीय अमले को निर्वाचन कार्य में नहीं लगाया जा रहा है ।

स्टेट फॉरेस्ट रेंजर्स ऑफिसर्स (राजपत्रित) एसोसिएशन ने बताया कि दिनांक 20 मार्च 24 को सुनवाई के दौरान सभी पक्षों द्वारा दलील दी गई, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्वयं अंडरटेकिंग देते हुए वन विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों को चुनाव में तैनात ना करने की सहमति दी। हाईकोर्ट ने इस पर अपना निर्णय कर निराकरण किया। साथ ही ’उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल म.प्र.’ द्वारा समस्त कलेक्टरों को पत्र क्र 3898 दिनांक 22-03-2024 के माध्यम से दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें टीकमगढ कलेक्टर ने विश्व वानिकी दिवस को ही संज्ञान लेकर संशोधन आदेश 580 दिनांक 22-03-2024 से वन विभाग के क्षेत्रीय अमले को निर्वाचन ड्यूटी से निर्मुक्त कर दिया है । परन्तु प्रदेश के ’अपर मुख्य सचिव वन’ के पत्र क्र 0029/2024 दिनांक 22-03-2024 के माध्यम से समस्त कलेक्टरों को निर्देशित करने पर भी हाईकोर्ट के निर्णय की अवहेलना की जा रही है।

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