महिला से छेडखानी करने वाला आरोपित सजा व अर्थदंड से दंडित

सिवनी, 13 अप्रैल। जिला न्यायालय के जेएमएफसी न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती तनु गुप्ता ने शनिवार को बंडोल थाना अंतर्गत वर्ष 2019 में दर्ज एक महिला से छेडखानी के प्रकरण में आरोपित को 1 वर्ष कठोर कारावास, 01 वर्ष का कठोर कारावास, 01 वर्ष साधारण कारावास व अर्थदंड से दंडित करने की सजा सुनाई है।
अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भौरे ने शनिवार की शाम को बताया कि जिले के बंडोल थाने में 30 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह लेडिस पार्लर एवं जनरल स्टोर्स चलाकरघर खर्च चलाती है, उसकी शादी 2009 में सिवनी में हुई थी उसकी दो बेटियां हैं,घरेलू विवाद होने के कारण पति के साथ तीन वर्ष से नहीं रह रही है करीब डेढ़ साल पहले से जगदीश (50) पुत्र फलेतसिंह ठाकुर निवासी वार्ड न. 09 छपारा जिसका क्लिनिक उसके घर के दुकान के पास में है उसे परेशान करता है जब वह अपने घर से बाहर निकलती है तो उसका पीछा करता है और रात को 8 से10 बजे उसके घर के सामने खड़ा होकर उसे गंदी नजरों से देखता है और जब वह दुकान में अकेली रहती है तो जगदीश गंदी बात करता है और दिनांक 20 अगस्त 2019को 5.30 बजे अश्लील बातें बोल कर परेशान कर रहा था तथा थाने में रिपोर्ट करने पर जान से मारने कि धमकी दिया।
पीडिता के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपित जगदीश के विरुद्ध अपराध क्रमांक 262/2019 धारा 354, 354 डी 509 एवं 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र जिला न्यायालय के जेएमएफसी की न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमती तनु गुप्ता की न्यायालय में पेश किया गया जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए 354क(आई) भादवि में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 354डी में एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदंड, धारा 509 में एक वर्ष का साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

follow hindusthan samvad on :