उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरुस्कार योजना

सिवनी, 21 जनवरी। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि उपभोक्ता संरक्षण क्षेत्र में राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरुस्कार योजना उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य शासन द्वारा राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरूस्कार प्रदान किये जाते हैं। साथ ही निबंध एवं पोस्टर में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को राज्य स्तरीय पुरूस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरूस्कार प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च 2022 के अवसर पर प्रदान किये जाते हैं। इन पुरुस्कार के लिये ऐसे संगठन एवं व्यक्तियों का चयन कैलेण्डर वर्ष 01 जनवरी 2021 से 31 दिसम्बर 2021 के दौरान किये गये कार्यों के आधार पर किया जायेगा।

        इस वर्ष भी राज्य स्तरीय पुरुस्कार योजना के अंतर्गत ऐसे उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता सगठनों/व्यक्तियों एवं छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु पुरुस्कार योजनांतर्गत उत्कृष्ट प्रविष्टियों का चयन किया जाकर राज्य स्तरीय तीन पुरूस्कार निम्नानुसार मय प्रशस्ति पत्र के प्रदान किये जायेंगे :- प्रथम पुरुस्कार मय प्रशस्ति पत्र 111,000/- रुपये, द्वितीय पुरुस्कार  51,000/- एवं तृतीय पुरुस्कार 25,000/- रूपये है। 

        इसी तरह संभाग स्तरीय पुरुस्कार योजना के अंतर्गत निम्नानुसार तीन पुरुस्कार प्रदान किये जायेंगे :- प्रथम पुरुस्कार मय प्रशस्ति पत्र -- रुपये 21,000/-रूपये, द्वितीय पुरुस्कार 11,000/- तथा तृतीय पुरुस्कार 5,000/- रूपये है। उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जिलों से प्राप्त उत्कृष्ट निबंध एवं पोस्टर प्रविष्टियों को भी निम्नानुसार पुरुस्कार दिया जायेगा :- प्रथम पुरुस्कार मय प्रशस्ति पत्र 6,000/- रुपए,

द्वितीय पुरुस्कार 4,000/- एवं तृतीय पुरुस्कार 2,000/ रुपए दिए जाएंगे।
आवेदन यदि संस्था/संगठन है तो उसे पंजीकरण अधिनियम 1960 या ऐसे किसी अन्य कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। साथ ही ऐसी संस्था की नियमावली में उपभोक्ता हित से संबंधित विषय का उल्लेख होना आवश्यक है। पंजीयन प्रमाण पत्र एवं नियमावली प्रस्तुत करना होगा।

राज्य स्तरीय पुरुस्कार हेतु आवेदक व्यक्ति/संस्थाऐं अपने आवेदन आगामी 27 जनवरी 2022 तक कार्यालय कलेक्टर (खाद्य-शाखा) सिवनी स्वीकार्य किये जायेंगे।

        परीक्षण उपरांत कलेक्टर द्वारा अनुशंसा सहित संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल भेजे जायेंगे। बिना परीक्षण एवं अनुशंसा के मूलतः भेजे गये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विस्तृत जानकारी कार्यालय (खाद्य-शाखा) सिवनी के सूचना पटल पर देख सकते हैं।   

हिन्दुस्थान संवाद