ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए संबंधित अनुभाग के एसडीएम से लेनी होगी अनुमति

सिवनी 21 दिसम्बर। जिले के कलेक्टर क्षितिज सिंघल द्वारा गुरूवार को आदेश जारी कर आमजन के धार्मिक आयोजन, विवाह समारोह या अन्य प्रयोजन हेतु ध्वनि प्रदुषण नियम 2000 यथा संशोधित नियम 3(1) व 4(1) अनुसार नियमावली के शेडयूल अनुसार ध्वनि तीव्रता निर्धारित की गयी है, जिसके अनुसार विधिवत अनुमति प्रदान किये जाने के लिए संबंधित अनुभाग के अनुविभागीय दण्डाधिकारी को अधिकृत किया है ।

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