पत्नी के चरित्र पर संदेह कर पति एवं उसके परिवार वालो द्वारा की गई पत्नी की हत्या
सिवनीः पत्नी के चरित्र पर संदेह कर पति एवं उसके परिवार वालो द्वारा की गई पत्नी की हत्या
बरघाट पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपितों को गिरफ्तार कर भेजा जेल
सिवनी, 11 जनवरी। बरघाट पुलिस ने पत्नी की हत्या करने वाले पिंडरई खुर्द निवासी पति परमेन्द्र ठाकुर सहित दो अन्य आरोपितों को शनिवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
थाना प्रभारी बरघाट निरीक्षक मोहनीश बैस ने शनिवार को बताया कि 06 जनवरी 25 को परमेन्द्र ठाकुर व्दारा अपनी पत्नी चित्ररेखा के घर से बिना बताये चले जाने की रिपोर्ट थाना पर की थी जिसपर गुम इंसान का प्रकरण दर्ज कर जाँच में लिया गया था, जाँच के दौरान गुमशुदा चित्ररेखा के मायके पक्ष के परिजनो द्वारा गुमशुदा के साथ अनहोनी होने की शंका व्यक्त किये थे, उक्त तथ्यो के आधार पर जांच कर गुमशुदा की तलाश पतासाजी की गई जो गुमशुदा का शव ग्राम के उमाशंकर बोपचे के खेत के कुंआ के पानी में डूबा हुआ मिला जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर धारा 194 बी.एन.एस.एस. का कायम कर जाँच में लिया गया।
थाना प्रभारी ने बताया कि थाना स्तर पर पुलिस टीम गठित कर मर्ग जांच की गई जांच में पाया गया कि आरोपित परमेन्द्र ठाकुर व्दारा मृतिका चित्ररेखा को लडकी ही लडकी पैदा करती है कहकर प्रताडित करता था एवं घटना दिनांक 04 जनवरी 25 की रात में चरित्र शंका को लेकर मारपीट कर जान से मारने की नियत से मृतिका का सिर को दिवार में पटकना एवं मृतिका के साथ हाथ पैर से मारपीट करना पाया गया जिससे मृतिका अचेत अवस्था में हो गई थी जिसके फलस्वरूप आरोपित परमेन्द्र के पिता निरंजन ठाकुर एवं माँ निर्मला ठाकुर के साथ मिलकर घटना को छिपाने के उद्देश्य से चित्ररेखा को अचेत अवस्था में घर के ताला लगाकर छिपाकर रखना व 05जनवरी 25 को आरोपित परमेन्द्र ठाकुर, निरंजन ठाकुर, निर्मला ठाकुर के व्दारा मृतिका को ठिकाने लगाने की षणयंत्रकारी योजना बनाकर 06 जनवरी 25 की प्रातः आरोपित परमेन्द्र ठाकुर एवं उसके पिता निरंजन ठाकुर के व्दारा मृतिका चित्ररेखा को मारने के उद्देश्य से अचेत अवस्था में मोटर साईकल में बैठाकर उमाशंकर बोपचे के खेत में बनी कुआ में लेजाकर फेक कर स्वयं को बचाने के उद्देश्य से मृतिका के गुम होने की झूठी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराना पाया गया।
थाना प्रभारी ने बताया कि सम्पूर्ण मर्ग जाँच, घटना के सम्बंध में संकलित सुसंगत तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपित गणों का कृत्य अपराध धारा 103 (1),238,61,3 (5) भारतीय न्याय सहिंता का घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपीगणो की तलाश पतासाजी की गई जिस पर शनिवार को आरोपित क्रमशः परमेन्द्र (38) पुत्र निरंजन ठाकुर , निरंजन(68)पुत्र स्व. रामप्रसाद ठाकुर , निर्मला(66) पत्नी निरंजन ठाकुर तीनो निवासी पिंडरईखुर्द थाना बरघाट को अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ किया गया जिन्होने हत्या की घटना करना स्वीकार किये।
बरघाट पुलिस द्वारा शनिवार को धारा 103(1), 238,61,3 (5) भारतीय न्याय सहिंता का पाये जाने से आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनीश बैस, उनि. इंजनसिंह मर्सकोले उनि. सत्येन्द्र उपाध्याय, उनि.नीलू उइके सउनि. सुबोध मालवीय, प्र.आर.05 संतोष मर्सकोले, प्र.आर. 469 संजय यादव, प्र.आर.372 अमर उइके, आर.249 राजेन्द्र कटरे, आर.449 कपिल कटरे, आर.597 आभाष, आर. 575 नेपेन्द्र चौधरी, आर. 389 अजय युवनाती, महिला आर. 627 मिथलेश्वरी का विशेष योगदान रहा।
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