नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर ले जाने वाले आरोपितोे को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

सिवनी, 22 दिसंबर। बरघाट पुलिस ने रविवार को जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर गलत काम करना एवं धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाने वाले जावेद खान एवं सहयोगीयो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

बरघाट थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनीशसिंह बैस ने रविवार को बताया कि 06 सिंतबर 24 को प्रार्थी थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि 05 सिंतबर की रात्रि में करीब 10 बजे खाना खाकर सोये हुये थे इस दौरान रात्रि 3बजे वह उठकर देखा तो उसकी नाबालिग लडकी घर में नही थी जिसे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने के संदेह पर थाना बरघाट में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 137(2) बीएनएस. का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
थाना प्रभारी ने बताया कि थाना प्रभारी बरघाट के नेतृत्व में थाना स्तर पर अपहृता एवं अज्ञात आरोपी की तलाश पतासाजी हेतु पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम द्वारा लगाये गये मूखबिरो एवं तकनीकी सहायता एवं विवेचना मे आये तथ्यो से संदेही जावेद खान निवासी अमीनगंज थाना बरघाट के द्वारा अपने साथी शेख आदिल की मदद से अपहृता को बहला फुसलाकर ले जाना ज्ञात हुआ जो संदेही एवं अपहृता की तलाश पतासाजी के दौरान संदेही के साथी शेख आदिल को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसने अपहृता को संदेही द्वारा ले जाने में मदद कराना बताया जुर्म करना स्वीकार किया। आरोपित आदिल खान को गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
आगे बताया कि अपहृता एवं संदेही जावेद खान की लगातार तलाश पतासाजी की गई जो विवेचना में आये तथ्यों के आधार पर तकनीकी एवं लगाये गये मूखबिरो की सहायता से अपहृता को 20 दिसंबर 24 को संदेही जावेद खान के कब्जे से उमरगांव जिला नागपुर महाराष्ट्र से दस्तयाब कर हमराह लेकर थाना लाया गया। जो महिला अधिकारी के द्वारा अपहृता से पूछताछ कथन लेखबद्ध किये जिसने अपने कथन में बताई कि आरोपित जावेद खान ने अपने साथी शेख आदिल निवासी अमीनगंज की मदद से बहला फुसालकर मोटर सायकिल से ले गया एवं अपने साथी अनस खान निवासी अमीनगंज की मदद से जबलपुर से बस के द्वारा नागपुर ले जाना बताई एवं अनस के जीजा सलमान खान निवासी यशोधरा चौक नागपुर महाराष्ट्र के घर मे रखना बताई तथा इरफान अली निवासी टिकारी थाना कान्हीवाडा इमरान खान निवासी धादरटोला थाना कान्हीवाडा के द्वारा जावेद खान को काम दिलाने एवं अपहृता को बहला फुसलाकर ले जाने में सहयोग करना एवं आरोपित जावेद खान के द्वारा जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर गलत काम करना एवं धर्म परिवर्तन करने हेतु दबाव बनाना बताई। जिस पर पुलिस ने प्रकरण मे धारा 137(2),96, 64(1),64 (2) (एम), 142 भारतीय न्याय संहिता, 3,5 म.प्र. धार्मिक स्वंतत्रता का अधिकार अधिनियम, 3,4,5 (एल), 6 पाक्सो एक्ट, 3(1)(डब्ल्यू) (1),3(2) (वी) एसटी एससी. एक्ट का बढ़ाई गई।

पुलिस ने आरोपितोे को गिरफतार कर क्रमशः जावेद (32) यासीन खान निवासी अमीनगंज थाना बरघाट जिला सिवनी,अनस (23) पुत्र सिद्धिक खान निवासी अमीनगंज थाना बरघाट जिला सिवनी,इरफान (38) पिता तस्शवर अली निवासी टिकारी (चुटका) थाना कान्हीवाडा इमरान (28) पुत्र इब्राहिम खान निवासी आजाद नगर धावस्टोला थाना कान्हीवाडा ,सलमान (29) पिता चाँद खान निवासी ख्वाजा एस.टी.डी. गली न.01 यशोधरा चौक नागपुर, थाना यशोधरा जिला नागपुर महाराष्ट्र में गिरफ्तार शेख आदिल(19) पुत्र शेख अलीम उम्र 19 साल निवासी टिग्गा मोहल्ला सिवनी (पूर्व में गिरफतार) को
न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एवं अपहृता को उसके माता पिता के सुपुर्द किया गया।

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