अंतर्राज्यीय गौवंश मांस तस्करों से एक 14 चका ट्रक व 25 टन गौवंश मांस जब्त, 03 आरोपी गिरफ्तार

 

सिवनी कोतवाली पुलिस की बड़ी सफलता’
सिवनी, 06 सितम्बर। सिवनी जिला अत्यंत संवेदनशील जिला है जहां से होकर जबलपुर एवं नागपुर से होकर एनएच 44 गुजरता है जिससे तस्करों के द्वारा गौवंश की तस्करी की जाती है। सिवनी पुलिस द्वारा गौवंश तस्करों पर लगाम लगाने के लिये लगातार प्रयास किये जाते हैं एवं उसमें सफलता भी अर्जित होती है। बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के ग्राम ताजपुर से एक ट्रक क्रमांक डब्ल्यू बी 23एफ 6909 गौवंश का मांस भरकर हैदराबाद की ओर सिवनी शहर के बायपास से होकर गुजर रहा था जिसकी धरपकड की कार्यवाही में सिवनी कोतवाली पुलिस द्वारा सफलता हासिल की है।

कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी ने शुक्रवार की देर रात को बताया कि नवागत पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता के द्वारा गौवंश तस्करी एवं परिवहन को रोकने के लिये जिले के समस्त थानों को आदेशित किया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अवैध गौवंश एवं गौवंश मांस के परिवहन तथा विक्रय करने वालों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में दिनांक 05 सितम्बर 2024 को थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुयी कि ट्रक क्रमांक डब्ल्यू बी 23एफ 6909 में भारी मात्रा में गौवंश मांस जबलपुर से नागपुर की ओर जा रहा है जो थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सतीश तिवारी द्वारा तत्त्काल टीम गठित कर छिंदवाडा बायपास रोड पर नेशनल हाईवे में जाकर उक्त ट्रक को पकडने हेतु अपनी पुलिस टीम को निर्देशित कर हाईवे पर जाम लगाया।
आगे बताया कि उक्त नंबर के ट्रक के आने पर छिंदवाडा रोड ओव्हर ब्रिज के ऊपर उसे रोकने का प्रयास किया तो ट्रक के चालक द्वारा पुलिस की गाडी और पुलिस के ऊपर ट्रक चढ़ाने का प्रयास किया गया, जिससे पुलिस स्टाफ ने खुद को और पुलिस वाहन के ड्रायवर ने बडी फुर्ती से वाहन को ट्रक की चपेट में आने से बचाया एवं पुलिस की सूझबूझ से ट्रक को थोडी आगे ही जाम लगाकर रोका गया तब ट्रक में तीन लडके बैठे पाये गये जिनसे पूछताछ पर उनके द्वारा ट्रक में गौमांस होना बताया गया। जिसकी पुष्टि करने हेतु ट्रक की तलाशी ली गयी जो ट्रक के अंदर भारी मात्रा में गौवंश मांस रखा मिला जिसको पुलिस द्वारा विधिवत जब्त कर कार्यवाही की गयी एवं ट्रक में बैठे तीनों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।

थाना प्रभारी ने बताया कि जप्तशुदा गौवंश से अन्य बीमारियों संबंधी संक्रमण का खतरा होने से जब्तशुदा गौवंश मांस के नष्टीकरण की कार्यवाही सक्षम अधिकारी की निगरानी में गौवंश मांस को गढ्ढे में दफन कर की गयी। तीनों आरोपितों क्रमशः मोहम्मद बबलू उर्फ मंजर (38) पुत्र मोहम्मद ओसैद निवासी ग्राम चकलाबाईनी पूसा रोड थाना पूसा रोड तह० व जिला समस्तीपुर बिहार, मोहम्मद जलाल उर्फ निराले पुत्र (22) मोहम्मद इसरार निवासी ग्राम वाजिदपुर सरसौना घाना बंगरा जिला समस्तीपुर बिहार एवं मोहम्मद सुभान (37) पुत्र मोहम्मद इस्लाम निवासी ग्राम ताजपुर थाना बंगरा जिला समस्तीपुर बिहार के विरूद्ध अपराध क्रमांक 628/24 धारा 4/9.5/9 म०प्र० गौवंश वध प्रतिः अधि०, 11(1) (एल) म०प्र० पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधि०, 109,325,3(5) बीएनएस, 66/192, 184 मो.व्ही एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से एक टाटा कंपनी का 14 चका ट्रक कीमती लगभग 35 लाख रूपये, 25 टन गौवंश मांस कीमती लगभग 15 लाख रूपये, 30000 रूपये नगदी, दो एंड्राइड मोबाइल कीमती लगभग 20 हजार रूपये जब्त किया है।

इस कार्यवाही में सराहनीय कार्य’ थाना प्रभारी कोतवाली सतीश तिवारी, उनि राहुल काकोड़िया, प्र.आर. 90 सुंदर श्याम तिवारी, आर. 262 नितेश, आर. 134 अमित चालक आर. 247 इरफान आर. 534 अजय मिश्रा, आरा) 729 अजय धुर्वे, आर0 749 राजेन्द्र राजपूत, आर. 574 राजू भलावी, आर. 624 विक्रम देशमुख एवं आर. 131 मुकेश चौरिया का सराहनीय योगदान रहा है।

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