नगरपरिषद लखनादौन का वार्ड न 6 कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र घोषित

aajadi

सिवनी 12 फरवरी। जिले में नगरीय निकायों के उपनिर्वाचन वर्ष 2022 को ध्यान रखते अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सुनीता खंडायत ने शनिवार को मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा-18 के अन्तर्गत 11फरवरी से दिनांक 03 मार्च 22 तक की अवधि के लिए नगरपरिषद लखनादौन वार्ड कमांक 06 क्षेत्र को कोलाहल नियंत्रण क्षेत्र (साइलेन्स जोन) घोषित किया है।
जारी आदेशानुसार 11फरवरी से दिनांक 03 मार्च 22 तक की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा द्य मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 2(घ) के अन्तर्गत सिवनी जिले के नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक 06 तहसील लखनादौन में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को उक्त अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी घोषित किया गया है। निर्वाचन प्रयोजनों के लिए आम सभाओं के दौरान स्थिर दशा में अथवा किसी भी प्रकार के वाहन में लगाये गये लाउडस्पीकर या सार्वजनिक अभिभाषण प्रणाली या किसी प्रकार की ध्वनि प्रवर्धक का प्रयोग नगरपरिषद लखनादौन के वार्ड क्रमांक 06 रात्रि में 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य नहीं किया जायेगा अर्थात किसी भी प्रकार की ध्वनि विस्तार यंत्र के उपयोग की अनुमति प्रातः 6 बजे के पूर्व व रात्रि 10 के बाद नहीं दी जा सकेगी।
आदेशानुसार वाहनों से चुनाव प्रचार की अनुमति आवेदन करने पर ही दी जा सकेगी। वाहन से प्रचार करते समय अनुमति के साथ वाहन का पंजीयन रखना अनिवार्य होगा तथा बिना अनुमति लाउडस्पीकार, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग या अनुमति में निर्दिष्ट अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात लाउडस्पीकार , ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करते पाये जाने की दशा में ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाहन जप्त कर लिया जायेगा तथा दोषी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

हिन्दुस्थान संवाद