गरीब कल्याण योजनांतर्गत पात्र परिवारों को मिलेगा दो माह का एक मुश्त राशन
सिवनी, 11 जनवरी। जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सिवनी जिले में AePDS योजना के अन्तर्गत 2 लाख 51 हजार परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजनान्तर्गत 2 माह का राशन एक साथ उपलब्ध कराए जाने के निर्देश जारी किए गए है। इस योजना के अन्तर्गत 10 लाख से अधिक सदस्य लाभाविन्त होंगे।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में पात्र परिवारों को प्रति सदस्य के मान से 3 किलोग्राम गेहू व 2 किलोग्राम चावल इस प्रकार प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क खाधान दिया जा रहा है। इस 2 माह में खाद्यान्न 10 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से नि:शुल्क पात्र हितग्राहियों को प्रदाय किया जायेगा।
नियमित राशन वितरण भी उपरोक्तानुसार राष्ट्रीय खाद्य अधिनियम 2013 के अन्तर्गत पात्र हितग्राहियों को प्रतिमाह 5 किलोग्राम के मान से प्रति सदस्य 01 रूपये प्रति किलो की दर से विवरण 02 माह जनवरी एवं फरवरी 2022 का किया जायेगा।
सभी उचित मूल्य दुकानदारों को कोविड-19 की गाईड लाईन का पालन करते राशन वितरण करने के निर्देश जारी किए गए है। इसके साथ ही दुकान संचालकों को सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवायसी अपडेट करने को कहा गया है जिनके ईकेवायसी अपडेट नहीं है उनके डाटा एकत्रित कर राशन वितरण करते समय उनकी सूची बनाकर राशन प्रदाय करने के निर्देश दिए है। परिवार जो एकल है अथवा एक सदस्य है, के किसी भी सदस्य का बॉयोमेट्रिक सत्यापन पीओएस मशीन में नहीं होने पर अन्य हितग्राही को नॉमिनी बनाकर उस हितग्राही के बॉयोमेट्रिक सत्यापन द्वारा राशन प्राप्त कर सकते है।
हिन्दुस्थान संवाद
