सिवनीः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास

सिवनी, 10 दिसंबर। जिले के लखनादौन तहसील स्थित विशेष (पॉस्को एक्ट) न्यायालय ने शुक्रवार को एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
मीडिया सेल प्रभारी एवं अभियोजन अधिकारी मनोज सैयाम ने शुक्रवार की शाम को जानकारी दी कि जिले के लखनादौन थाना में नाबालिग की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 20 अगस्त 20 को रिश्तेदार के यहां अपने पति और दोनो बच्चों के साथ तीज के त्यौहार में गयी थी। 21 अगस्त की रात्रि को रिश्तेदार के घर में भजन मंडली गा रहे थे तभी रात्रि 1 बजे उसकी भाभी ने बताया कि उसकी बड़ी नाबालिग बेटी बाड़ी में रो रही है जिस पर उपस्थित लोगों ने जाकर देखा तो नाबालिग बेहोश पडी थी जिसे घर में लाया और होश होने पर नाबालिग ने बताया कि वह शौच से वापस आ रही थी तब ग्राम का धनश्याम ने उसके साथ जबदस्ती कर दुष्कर्म किया।
आगे बताया कि नाबालिग के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचनापूर्ण बाद आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र विशेष (पॉस्को एक्ट) न्यायालय लखनादौन, जिला सिवनी में पेश किया और उसका विचारण किया गया। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायालय में की गई जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर धनश्याम को दोषी पाते हुए न्यायालय ने भादवि की धारा 376 में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदंड, धारा 376 (3) में आजीवन करावास एवं 1000 रुपए का अर्थदंड, धारा 376(2)जे में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
हिन्दुस्थान संवाद

follow hindusthan samvad on :