कोरोना संक्रमण रोकथाम: जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी, उल्लंघन पर होगी 188 की कार्यवाही

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिबधात्मक आदेश जारी

सिवनी, 16जून।  कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.राहुल हरिदास फटिंग द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।

        जारी आदेशानुसार सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होते है  प्रतिबंधित रहेगें। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेगें। ऑनलाईन क्लासेस चल सकेंगी ।  सभी धार्मिक / पूजा स्थल खुल सकेंगें किंतु एक समय पर 06 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगे तथा उपस्थित जनों को कोविड प्रोटोकाल का पालन करना बंधनकारी होगा। समस्त शासकीय  अर्द्धशासकीय, निगम , मण्डल के कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में खुलेंगें। समस्त प्रकार की दुकानें , व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा निजी कार्यालय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक खुल सकेंगें। शॉपिंग मॉल भी उक्त समय पर खुल सकेंगें।  सिनेमा घर,  थिएटर, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगें।  जिले की समस्त साप्ताहिक हॉट बाजार प्रतिबंधित रहेगें ।

       समस्त वृहद, मध्यम, लघु तथा सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगें तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर्स प्रातः 09.00 बजे से रात 08.00 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता पर कोविड -19 प्रोटोकॉल की शर्त का पालन करते हुए खुल सकेगें।  समस्त खेलकूद के स्टेडियम खुल सकेंगे किंतु खेल आयोजनों में दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगें।  समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता से रात्रि 10.00 बजे तक खुल सकेंगें। समस्त होटल एवं लॉज पूर्ण क्षमता अनुसार खुल सकेगें।  विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 50 लोगों की उपस्थिति की ही अनुमति रहेगी । इस प्रयोजन के लिये आयोजक को अतिथियों के नामों की सूची आयोजन के पूर्व सम्बंधित थाने में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।  अधिकतम 10 लोगों के साथ ही अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी। अनुमत्य गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 06 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।  अन्तर्राज्जीय तथा राज्यांतरिक माल एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा।  जिन ग्रामों में कोविड -19  के एक्टिव केसेस पॉच या पॉच से अधिक है , उन्हें रेड ग्राम के रूप में चिन्हांकित किया गया है । रेड ग्रामों में तथा नगरीय क्षेत्रों में माईक्रो कन्टेंमेंट जोन में कोविड -19 संक्रमण के सम्बंध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ही गतिविधियां संचालित होगी। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार जनता रहेगा , जो शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक प्रभावशील रहेगा। जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे नाईट कर्फ्यू रहेगा।

        इस दौरान दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो सर्विस” अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा होगा तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय नहीं किया जायेगा। दुकानदान स्वयं भी अनिवार्य रूप से मास्क का उपयोग करेंगे। यदि कोई दुकानदार उक्त प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते पाया जाता है तो नियमानुसार दुकान सील की जावेगी। कोविड -19 के उपयुक्त व्यवहार ( प्रोटोकॉल ) जिसका पालन जिले के समस्त व्यक्तियों को करना अनिवार्य होगा। व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर जिले में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी । अनुमत्य सामाजिक कार्यक्रमों (जैसे- 10 व्यक्तियों की उपस्थिति में शवयात्रा अथवा 50 व्यक्तियों की उपस्थिति में विवाह आयोजन ) में सामाजिक दूरी का पालन हो , हैण्डवॉश / सैनिटाइजेशन को व्यवस्था हो तथा सभी शामिल व्यक्ति फेस मास्क लगावें इसे आयोजक द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। प्रत्येक व्यक्ति का फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क लगाने से पहले व उतारने के पहले और बाद में या किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। मास्क नाक , मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करे। मास्क को उतारने के बाद उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें यदि आप कपड़े का मास्क उपयोग में ला रहे है तो उसे प्रतिदिन धो ले और यदि मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दे। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो मूवमेन्ट” का पालन करना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं बाहरी व्यक्तियों से मेल – जोन कम रखें। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट ( 2 गज की दूरी ) बनाये रखे। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 06 फिट यानी 2 गज की दूरी बनाये रखेगा। भीड़ – भाड़ वाली जगहों , विशेषकर बाजारों , साप्ताहिक बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक दूरी बनाये रखता संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है। कार्य स्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों / कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी , पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा। यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है , तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी । इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा । यह आदेश 30 जून 2021 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।   

हिन्दुस्थान संवाद

follow hindusthan samvad on :