निर्वाचन : 03 प्राचार्यो व 01 ब्लाक डेव्लपमेंट अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र जारी

सिवनी, 10 मार्च। म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा प्रदत्त ऑनलाईन साफ्टवेयर में शासकीय सेवकों की जानकारी फीड नही करने वाले 03 प्राचार्यो व 01 ब्लाक डेव्हलपेंट अधिकारी को सिवनी कलेक्टर डाॅ.राहुल हरिदास फांटिग ने मंगलवार को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया है।
कलेक्टर सिवनी द्वारा मंगलवार 09 मार्च को प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कहानी, प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गणेशगंज, प्राचार्य , शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुनवारा और ब्लाक डेव्हलपेंट अधिकारी लखनादौन को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।
जारी सूचना पत्र में बताया गया कि कार्यालय प्रमुखों को कॉमन इलेक्शन मेंनेजमेंट सिस्टम में फार्म -11 ऑनलाइन डाटा फीडिंग अपूर्ण के संबंध में बार-बार अवगत कराने पर भी आज दिनांक तक ऑनलाइन प्रविष्टि का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। पंचायती एवं नगरीय निकायों के आम चुनाव इतने व्यापक स्वरूप के होते है कि उन्हें शासन प्रत्येक विभाग के भरपूर सहयोग के बिना सम्पन्न कराया नहीं सकता। इसलिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रसारित पत्र क्रमांक एम 19-331 (1994) /1/94, दिनांक 18 मार्च 1994 की कंडिका 6 में उद्धत निर्देशों के अनुसार चुनाव के सिलसिले में सौपे गये कर्तव्य का पालन न करना, मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1994 की धारा 13 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध भी है के अधीन जिले में प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन/मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिये म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग का पत्र क्रमांक- एफ-79-02/2020/छः/26 भोपाल दिनांक 19/02/2021 आदेश पर आपके कार्यालय से अधिकारियों,कर्मचारियों की सूची तैयार कर म0प्र0 राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा प्रदत्त ऑनलाईन साफटवेयर में शासकीय सेवकों की जानकारी फीड किया जाना था।
जारी पत्र में आगे बताया गया कि दिनांक 06/03/2021 को समीक्षा में पाया गया कि आपके कार्यालय द्वारा जानकारी साफ्टवेयर में दर्ज नहीं की गई है। जिससे म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान कर्मियों का डाटाबेस तैयार नहीं किया जा सका है । क्यों न आपके विरूद्ध मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम, 1994 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावें। आप अपना स्पष्टीकरण 07 दिवस में अपने जिला कार्यालय प्रमुख के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय में प्रस्तुत करें। स्पष्टीकरण का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर आपके विरूद्ध उक्त अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
हिन्दुस्थान संवाद