नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास

0


सिवनी, 09मार्च। जिला न्यायालय के विशेष न्यायालय (पास्कों) ने मंगलवार को वर्ष 2015 के प्रकरण में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से  दंडित करने के आदेश जारी किये है। 
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने मंगलवार की शाम को जानकारी देते हुए बताया कि बंडोल थाना क्षेत्र अंतर्गत नाबालिक  15 जुलाई 2015 को स्कालरशिप लेने के लिए स्कूल गयी इस दौरान संजू उर्फ संजय(28) निवासी सिवनी नाबालिग के स्कूल के पास मिला और बहलाफुसलाकर शादी का प्रलोभन देते हुए नाबालिग को नागपुर व छिंदवाडा ले गया जहां उसने नाबालिग से गलत काम किया और दो दिन बाद नाबालिग को वापस सिवनी छोडा। जिसकी रिपोर्ट बंडोल थाने में नाबालिग ने दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने भा.द.वि. की धारा 363, 366, 366 (2)(एच),376(2)(एम) एंव 4 पाक्सो अधिनियम 2012 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया। 
आगे बताया गया कि पुलिस ने विवचेना उपरांत न्यायालय में मेडिकल रिपोर्ट की कार्यवाही कर अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जिसकी सुनवाई मंगलवार को विशेष न्यायाधीश(बालको का संरक्षण अधिनियम 2012) की न्यायालय में की गई। जहां पर अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित संजय ढीमर को भा.द.वि. की धारा 363 में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 366 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एंव 2000 रूपये का अर्थदण्ड, भा.द.वि. की धारा 376(2-ञ) के अपराध में आजन्म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होने एंव 2000रूपये अर्थदण्ड, भा.द.वि.की धारा 376(2-ढ)  के अपराध में आजन्म कारावास जो कि प्राकृतिक जीवन काल के लिए होने एंव 2000 रूपये अर्थदण्ड दिये जाने का निर्णय मंगलवार को को सुनाया गया है एंव सभी सजाए एक साथ चलेगी। यह आदेश जारी किये है। 
हिन्दुस्थान संवाद

follow hindusthan samvad on :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *