अवैध रूप से गिट्टी परिवहन करने पर 52 हजार 200 रूपये अर्थदंड अधिरोपित

सिवनी, 09मार्च। जिले में अवैध रूप से डम्पर मालिक द्वारा गिट्टी परिवहन करते पाये जाने पर 52 हजार 200 रूपये अर्थदंड अधिरोपित करने के आदेश सिवनी कलेक्टर ने मंगलवार को जारी किये है।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा सिवनी विकासखण्ड के ग्राम राहीवाड़ा में अवैध रूप से खनिज गिट्टी परिवहन करते जब्त डम्पर क्रमांक एम.पी. 09 एच.जी. 6198 पर म.प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 (1) के तहत शास्ति की राशि 52 हजार 200 रूपये अर्थदंड अधिरोपित कर 7 दिवस के भीतर शासकीय मद में जमा कराने के आदेश मंगलवार को जारी किए हैं।
हिन्दुस्थान संवाद
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