सिवनीः पेंगोलिन के 15 अन्‍तर्राज्‍यीय तस्‍करो को 3-3 वर्ष की सजा

सिवनी, 09 जून। जिला न्यायालय के मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट तेज प्रताप सिंह की न्यायालय ने गुरूवार को पेंगोलिन के 15 अन्‍तर्राज्‍यीय तस्‍करो को 3-3 वर्ष की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
जिला न्यायालय के अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने हिस को बताया कि मुखबिर की सूचना पर 19मई 15 की रात्रि करीब 9 से 10 बजे के बीच वन परिक्षेत्र खवासा (बफर) की विभागीय टीम ने ग्राम जीरेवांडा में गंगाप्रसाद (43) पुत्र इटिया के घर दबिश दी जहां पर 800 ग्राम सीपी बरामद कर वन विभाग द्वारा धारा 2,9,36,48,50,51 एवं 52 के तहत वन अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपित से पूछताछ में सीपी के अन्‍तर्राज्‍यीय तस्‍करो के सबंध में पता चला, वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा गहनता से कार्यवाही करते हुये कडियो को जोड़ते हुए अन्‍य राज्‍यों के
कुल 15 तस्करों क्रमशः गंगाप्रसाद (43) पुत्र इटिया निवासी जीरेवाडा़ थाना कुरई, मेहतर(63) पुत्र धनसिंग निवासी बीसापूर थाना कुरई, कैलाश (47) पुत्र रामुखी मडा़वी निवासी गायमुख थाना अंघड़गांव जिला भंडारा(महाराष्‍ट्र), प्रकाश (43) पुत्र योगराज मडा़वी निवासी महाजनटोला देवलापार जिला नागपूर(महाराष्‍ट्र), रूपचंद (48) पुत्र कनकू गंजाम निवासी नयेगांव कमकासूर थाना अंघरगांव जिला भंडारा(महाराष्‍ट्र), रामकुमार (50) पुत्र मेहतर निवासी नयेगांव थाना कुरई, देवाजी (43) पुत्र आत्‍माराज उइके निवासी ग्राम अमरपायली जिला गोंदिया(महाराष्‍ट्र), जयसिंग (38) पुत्र आत्‍माराम उइके निवासी उमरपायली जिला गोंदिया (महाराष्‍ट्र), शमसूद्दीन उर्फ श्‍यामुखान (73) पुत्र मोहर्रम खान निवासी उमरपायली जिला गोंदिया(महाराष्‍ट्र), कुर्बान अली पिता मियामत अली उम्र 44 वर्ष निवासी आसका रोड़, सोमनाथ नगर, ब्रम्‍हपुत्र(उड़ीसा), अमुल्‍यामंडल (35) पुत्र अम्रत मंडल निवासी कुच्‍छविहार(पश्चिम बंगाल), मालकराम (51) पुत्र भैयालाल निवासी धनौली जिला सिवनी, अब्‍दूल मुस्‍ताक (53) पुत्र अब्‍दूल रज्‍जाक निवासी लॉजी जिला बालाघाट(म.प्र.),आमिर (44) पुत्र जिलानी मियां निवासी दक्षिण मानपूट जिला कसर(असम), राजकुमार (60) पुत्र मेहाराज जिला सिलचर (असम) को गिरफ्तार किया गया।
आगे बताया गया कि गिरफ्तार किये गये आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि पेंगोलीन सीपी को वो दूसरे राज्‍य के तस्‍करो को 8000 रूपये किलो के दर से बेच देते थे जिनमे से कुछ तस्‍कर गिरफ्तार हो गये है तथा अन्‍य फरार क्रमशः परितोष बंगाली पुत्र परेश, निवासी छत्‍तीसगढ़, विश्‍वजीत पुत्र तारक मिस्‍त्री निवासी छत्‍तीसगढ, गौतम पुत्र गोपाल डल्‍ली निवासी छत्‍तीसगढ, प्रताप पुत्र कृष्‍णचंद मेहर निवासी उडीसा, अल्‍ला रक्‍खा पुत्र शमसूद्दीन निवासी उडीसा, शैलैन्‍द्र निवासी छत्‍तीसगढ,लालतलन कुंगा निवासी मिजोरम,मालसोमी निवासी असम, जौदी हमार निवासी असम है। जिन्हें विभिन्‍न राज्‍यो मे जाकर वन विभाग के अधिकारियों ने उन राज्‍यो के अधिकारियों से सहायता लेकर फरार आरोपियो को गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश की किन्‍तु वो लोग अधिकारियों को चक्‍मा देकर अभी तक फरार है।
विवेचना के उपरांत परिवाद पत्र मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट तेज प्रताप सिंह की न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया जहां गुरूवार को अभियोजन के तर्को के आधार पर दोषी पाते हुए 15 गिरफ्तार आरोपितों को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10-10 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तथा अन्‍य फरार आरोपितों के विरूद्ध उनकी गिरफ्तारी के पश्‍चात साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किये जायेंगे।

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