सायरन बजने पर जो व्यक्ति जहां पर भी होगा वे वहीं पर रूकेंगे, सायरन बजने के उपरांत गंतव्य की ओर होंगे रवाना
सिवनी, 22 मार्च। प्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन, जिला स्तरीय क्रायसिंस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में सोमवार को लिये गये निर्णय अनुसार जनजागरूकता हेतु आगामी 1 सप्ताह तक प्रतिदिन प्रदेश के प्रत्येक शहर, ग्राम में प्रातः 11 बजे एवं शाम 07 बजे सायरन बजाया जाएगा। इस दौरान जो व्यक्ति जहां पर भी होगा वे वहीं पर रूकेंगे और सायरन बजने के उपरांत गंतव्य की ओर रवाना होगें। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सिवनी मुख्यालय में निम्नानुसार 6 पाईंट चिन्हित कर इन स्थानों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
जिला स्तरीय क्रायसिंस मैनेजमेंट कमेटी द्वारा सोमवार को लिये गये निर्णय अनुसार सायरन पाईंट डूंडासिवनी चैक के लिए मोरिस नाथ उपसंचालक किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग सिवनी को, सायरन पाईंट छिन्दवाड़ा चैक के लिए वीरेश सिंह उपसंचालक सामाजिक न्याय एव निःशक्तजन कल्याण विभाग सिवनी, शुक्रवारी चैक के लिए अखिलेश कुमार निगम उपायुक्त सहकारिता सिवनी, कचहरी चैक के लिए एल.पी.सिंगोरे कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. ( भ,स ) सं.क्र. 1 सिवनी, सोमवारी चैक के लिए श्रीमती उषा चैधरी कार्यपालन ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं संभाग यंत्री सिवनी एवं बाहुबली चैक के लिए दिनेश कुमार बरकडे महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र , सिवनी को नियुक्त किया गया है।
बताया गया कि नगरीय क्षेत्र सिवनी को छोड़कर शेष नगरीय क्षेत्र बरघाट, लखनादौन, केवलारी एवं छपारा में उपरोक्तानुसार सायरन पाइंट का निर्धारण कर सायरन बजाने एवं अन्य गतिविधि हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी करेगें। सायरन हेतु वाहन की उपलब्धता एवं सायरन पाईंट पर कौन – सा वाहन मौजूद रहेगा इसका निर्धारण भी सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी करेगें एवं सायरन पाईंट पर सशुल्क मास्क के वितरण की व्यवस्था परियोजना अधिकारी , शहरी विकास अभिकरण अपने स्तर से सुनिश्चित कराएगें। इस कार्य हेतु एन.सी.सी. , एन.एस.एस. , एन.जी.ओ. एवं स्काउट गाइड का भी सहयोग लिया जाएगा । समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी अपने अपने नगरीय क्षेत्र का सेनेटाईजेशन का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। सायरन पाईंट पर नियुक्त अधिकारी एवं ड्यूिटीरत कर्मचारी सायरन समय के एक घंटा पूर्व पहुंच कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। अनुविभागीय स्तर के नगरीय क्षेत्र हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसील स्तर के नगरीय क्षेत्र हेतु तहसीलदार समस्त व्यवस्थाओं के नोडल अधिकारी रहेगें।
हिन्दुस्थान संवाद