कर्फ्यू अवधि में दुकान खुली पाए जाने पर होगी सील

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अनुमति प्राप्त दुकानदार प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक कर सकेंगे होम डिलीवरी

सिवनी, 30 अप्रैल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने कोरोना वायरस संक्रमण से रोकथाम के लिए समस्त अनुमति प्राप्त थोक एवं फुटकर राशन किराना विक्रेताओं को आदेशित किया है कि कोई भी दुकानदार दुकान खोल कर सामग्री का विक्रय न करें, प्रत्येक अनुमति प्राप्त दुकानदार अपने दो डिलीवरी बॉय के माध्यम से प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होम डिलीवरी कर सकते हैं। दोपहर 12:00 बजे के उपरांत सामग्री की होम डिलीवरी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर दुकान को कोरोना कर्फ्यू अवधि तक के लिए सील कर दिया जाएगा साथ ही अन्य वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

हिन्दुस्थान संवाद

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