Seoni: म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़ितों को प्रतिकर राशि रूपये 14 लाख की मंजूरी
सिवनी,30 जुलाई। जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी में मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत हत्या एवं लैंगिक शोषण के प्रकरणों में पीड़ितों को 14 लाख रूपये प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश शुक्रवार को जारी किये है।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंद्रकिशोर बारपेटे ने शुक्रवार की शाम को जानकारी दी कि शुक्रवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई जिसमें कुल 30 प्रकरणों को प्रतिकर, क्षतिपूर्ति स्वीकृति की कार्यवाही किये जाने हेतु रखा और निर्णय लिया गया कि बालकों के लैंगिक शोषण से संरक्षण अधिनियम के 5 प्रकरणों में 7 लाख रूपये की प्रतिकर राशि तथा हत्या के 3 प्रकरणों में 7 लाख रूपये की प्रतिकर राशि, इस प्रकार कुल 8 प्रकरणों को स्वीकृत किया जाकर कुल 14 लाख रूपये की प्रतिकर राशि प्रदान किये जाने के आदेश जारी किये गये है। शेष पीड़ितों के दाण्डिक प्रकरण न्यायालय में लंबित है वहां से निराकरण के पश्चात् कार्यवाही की जावेगी।
आगे बताया कि मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ऐसे अपराध से पीड़ितों एवं उनके आश्रितों को प्रतिकर प्रदान किया जाता है, जो कि हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, लैंगिक अपराध, ऐसिड अटैक एवं गंभीर चोटों से जख्मी हुए या पीड़ित हैं, साथ ही जिन्हे पुनर्वास की आवश्यकता ह,ै ऐसे व्यक्तियों को योजना के अंतर्गत प्रतिकर के रूप में राशि प्रदान की जाती है। पीड़ित प्रतिकर योजना के प्रावधानों के अनुसार हत्या की दशा में अधिकतम 4 लाख रूपये, शरीर में 100 प्रतिशत स्थाई निःशक्त्ता होने पर अधिकतम 3 लाख रूपये एवं 40 प्रतिशत से अधिक की निःशक्त्ता की दशा में 2 लाख रूपये, महिला की प्रजनन क्षमता में स्थाई क्षति होने की दशा में 1.50 लाख रूपये या शरीर के किसी महत्वपूर्ण भाग में गंभीर चोट की दशा में अधिकतम 50 हजार रूपये, सामूहिक बालात्कार की दशा में 3 लाख रूपये व अवयस्क बच्चे के साथ लैंगिक अपराध की दशा में 2 लाख रूपये, ऐसिड अटैक में 40 प्रतिशत से अधिक कुरूपता होने पर अधिकतम 3 लाख रूपये व 40 प्रतिशत से कम कुरूपता होने पर अधिकतम 1.50 लाख रूपये की प्रतिकर राशि व पीड़ित एवं उनके आश्रितों प्रदान किये जाने व पीड़ितों को शासकीय चिकित्सालय मेें निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने का प्रावधान है।
न्यायाधीश सी.के. बारपेटे ने बताया कि जिला विधिक द्वारा संचालित मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, 2015 के अंतर्गत एक जिला स्तरीय निगरानी कमेटी का गठन किया गया है जिसमें प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कमेटी के अध्यक्ष, जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,सचिव जिला विधिक सेवा प्रधिकरण सदस्य के रूप में सम्मलित हैं। निगरानी समिति के माध्यम से ही अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में प्रतिकर की स्वीकृति किये जाने की कार्यवाही की जाती है।
उन्होनें सिवनी जिले के जनसामान्य से यह अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति या उसका आश्रित अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के अंतर्गत आने वाले अपराधों से पीड़ित है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी के कार्यालय में प्रतिकर,क्षतिपूर्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन या संपर्क कर सकते है।
हिन्दुस्थान संवाद