Seoni: दावा-आपत्ति आमंत्रित

सिवनी, 06 अक्टूबर। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि दिनांक 06.04.2022 को बालक जालंधर उम्र 02 वर्ष को नाना नन्हेलाल एवं नानी लच्छों बाई द्वारा ग्राम छिन्दवाड़ा थाना आदेगांव तहसील लखनादौन सिवनी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी थाना आदेगांव तथा बाल कल्याण समिति सिवनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बालक जालंधर के नाना नानी द्वारा बताया गया कि बालक की माँ बिना बताये किसी से शादी करके भाग गई है नाना-नानी बालक का भरण-पोषण व देखरेख में असमर्थ है। बालक को नहीं रखना चाहते हैं। इस कारण से बालक को बाल कल्याण समिति सिवनी को सरेन्डर कर दिया है। जिससे बाल कल्याण समिति सिवनी के आदेश पर “सोशल केयर नवजागृति महिला मंडल, छिन्दवाड़ा शिशु गृह में रखा गया है।

   किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 नियम 2016 के अंतर्गत उक्त बालक को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित किया जाना है। इस संबंध में उक्त बालक के कोई वैधानिक अभिभावक उसे प्राप्त करना चाहते हैं, तो विज्ञप्ति जारी होने के दिनांक से 30 दिवस (एक माह के अन्दर कार्यालयीन समय में पर्याप्त पुष्टिकारक प्रमाण के साथ जिला बाल कल्याण समिति सिवनी प्राइवेट बस स्टैंड के पीछे सिवनी, में अपना दावा प्रस्तुत करें। समयावधि समाप्ति के उपरांत उक्त बालक को दत्तक ग्रहण हेतु विधिक रूप से मुक्त घोषित करने की कार्यवाही की जावेगी तथा इस संबंध में दावा मान्य नहीं होगा। 

हिन्दुस्थान संवाद

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