सिवनीः अधिक दाम में शराब बेचने वाले पर 75 हजार रुपये का अर्थदण्ड


सिवनी, 03 फरवरी।कलेक्टर डॉ.राहुल हरिदास फंटिग ने गुरुवार को निर्धारित मूल्य से अधिक दाम में मदिरा विक्रय करने पर बरघाट के लायसेंसी पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा विदेशी मदिरा दुकान बरघाट के लायसेंसी कन्हैया लाल पात्रे के अस्वीकृत अधिकर्ता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय करते पाए जाने पर लायसेंसी के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम एवं मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा अधिनियम के प्रावधानानुसार कुल 75 हजार रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया है।

हिन्दुस्थान संवाद

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