जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी

सिवनी, 29 नवंबर। जिले में तम्बाकू नियंत्रण कानून के पूर्ण परिपालन के लिए जागरूकता बढाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश वालन्ट्री हैल्थ एसोसिएशन व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तम्बाकू नियंत्रण के लिए जागरूकता रथ निकला गया जो जिला एवं विकास खण्डस्तर पर तम्बाकू नियंत्रण कानून और तम्बाकू से होने वाली बीमारियों के बारे में आम जनता को जागरूक करेगा। इस जागरूकता रथ को जिला स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी-1 डॉ. एम.एस.घर्डे के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।

      इस अवसर पर उपस्थित डीएचओ-1 डॉ. एम.एस.घर्डे, डीएचओ-2 डॉ. आर.के. धुर्वे, राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण के जिला नोडल अधिकारी श्रीमति शांति डहरवाल, संभाग समन्वयक संजय शर्मा, संजय तिवारी, पी.पी.एस. राजपूत आदि उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा आमजनों से अनुरोध किया गया कि वे सार्वजनिक स्थानों जैसे शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शापिंग माल, कॉफी हाऊस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेल्वे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, सभागृह, एयरपोर्ट, प्रतीक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी स्टॉल, मिष्ठान भण्डार, ढाबा आदि पर धूम्रपान ना करें। सार्वजनिक संस्थानों के प्रबंधकों से अनुरोध है की वे अपने यहाँ धुम्रपान निषेध के सूचना पटल लगायें और लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर धुम्रपान न करने दें। तम्बाकू को बढ़ावा देने वाली कोई सामग्री जैसे एश ट्रे आदि सार्वजनिक स्थानों पर न उपलब्ध कराएं, सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को थूकने न दे। तम्बाकू उत्पाद विक्रेता तम्बाकू उत्पादों का विज्ञापन न करें न ही नाबालिगों को तम्बाकू उत्पाद बेचे और शैक्षणिक संस्थानों के 300 फिट के दायरे में तम्बाकू उत्पाद की दुकान न लगायें और तम्बाकू उत्पाद निर्धारित स्वास्थय चेतावनियों के बिना न बेचें | नोडल अधिकारी श्रीमति शांति डहरवाल ने कहा कि निर्देशानुसार समय समय पर स्वास्थय विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर तम्बाकू नियंत्रण कानून के परिपालन के लिए दंडात्मक कार्यवाही भी करेगा। जिले को तम्बाकू नियंत्रण में अव्वल बनाने के लिए अत्यंत जरुरी है की हम सभी तम्बाकू नियंत्रण कानून का परिपालन करें।

      सरकार ने तम्बाकू नियंत्रण कानून (सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादन (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 बनाया गया है। इस कानून की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। धारा 5 के अनुसार तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन, प्रायोजन एवं प्रोत्साहन निषेध है। धारा 6 के अनुसार नाबालिगों के द्वारा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। धारा 7 के अनुसार तम्बाकू उत्पादों के 85 प्रतिशत मुख्य भाग पर चित्रात्मक स्वास्थ्य चेतावनियां अनिवार्य है।  

      जिले को इस कानून की धारा 4, 5, 6 एवं 7 सम्मत बनाने हेतु प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मध्यप्रदेश वालेन्ट्री हैल्थ एसोसिएशन द्वारा संभाग में प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए जिला कार्यशाला, विकासखंड कार्यशाला, प्रवर्तन अधिकारीयों का प्रशिक्षण, जिला स्तरीय समिति का गठन और तम्बाकू नियंत्रण कानून का उल्लंघन करने वालों पर अर्थदण्ड करने के लिए प्रवर्तन तंत्र स्थापित किया जा चुका है। तम्बाकू नियंत्रण में सफल बनाने के लिए जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों, तम्बाकू उत्पाद की दुकानों आदि पर तम्बाकू नियंत्रण कानून की धारा 4, धारा 6अ एवं धारा 6ब के साइनेज (सूचना पटल) प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मध्यप्रदेश वालेन्ट्री हैल्थ एसोसिएशन द्वारा लगाये जा रहे हैं नागरिकों से अनुरोध है की वे इस जन हितेषी पहल में अपना योगदान अवश्य दें। 

हिन्दुस्थान संवाद

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