10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 380 कि.ग्रा. महुआ लाहन जब्त कर किया गया नष्ट

सिवनी, 12नंवबर। कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग के आदेश के परिपालन एवं जिला आबकारी अधिकारी श्री जितेन्द्र सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में सिवनी जिले में अवैध मदिरा के विनिर्माण संग्रहण, परिवहन एवं विकय के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिये आज 12 नवंबर 2021 को आबकारी वृत शहर के अंतर्गत ग्राम गौलीटोला में सामूहिक दबिश कार्य कर 3 आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, जिसमें कुल 10 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 380 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। महुआ लाहन का सेम्पल लेकर शेष महुआ लाहन मूल्यहीन होने से मौके पर नष्ट किया गया। आरोपियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कार्यवाही में वृत प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार लिल्हारे, आबकारी आरक्षक श्री किशोर गुप्ता एवं श्री विशाल राव चौबीतकर उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान संवाद