न्यूजक्लिक मामले में दिल्‍ली पुलिस ने दाखिल की अपनी चार्जशीट, क्या लगाए आरोप?

NewsClick case: Delhi Police to file 8,000-page chargesheet tomorrow;  editors, co-founders, employees named as accused | Mint

नई दिल्‍ली । दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने न्यूजक्लिक मामले में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) हरदीप कौर की अदालत में दाखिल किया। अब इस मामले में बहस होगी।

अदालत ने इस केस में 16 अप्रैल की तारीख दी है। आरोप है कि न्यूज पोर्टल न्यूजक्लिक को चीन के समर्थन में प्रचार के लिए भारी धन प्राप्त हुआ था। इस मामले में प्रबीर पुरकायस्थ मुख्य आरोपी हैं। वहीं अमित चक्रवर्ती को मामले में सरकारी गवाह बनाया गया है।

दिल्‍ली पुलिस ने अपना आरोप पत्र दायर किया

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, दिल्ली पुलिस की ओर से न्यूजक्लिक के संस्थापक एवं प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को आतंकवाद रोकथाम कानून के तहत दर्ज मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने के इरादे से कथित तौर पर चीनी कंपनियों के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए दर्ज मामले में न्यूजक्लिक के खिलाफ अपना पहला आरोप पत्र दायर किया।

दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक के खिलाफ यूएपीए के तहत दर्ज है केस

दिल्ली पुलिस ने न्यूजक्लिक के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी यूएपीए के तहत दर्ज मामले में आरोप-पत्र पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जो कई हजार पन्नों का बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पिछले साल यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18 और 22 के साथ धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत केस दर्ज किया था।

न्यूज पोर्टल के खिलाफ आईपीसी की 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत भी आरोप लगाए थे। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर, 2023 को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को यूएपीए की धारा 13, 16, 17, 18 और 22 के तहत यूएपीए के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। दोनों पर आईपीसी की धारा 153ए और 120बी के तहत आरोप लगाए गए हैं।

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