आरोपितों को 3 वर्ष का कारावास
सिवनी, 22 दिसंबर। जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय ने रविवार को आरक्षी केन्द्र सिवनी में वर्ष 2021 में दर्ज प्रकरण में दोषी पाते हुए आरोपितों को 3 वर्ष की सजा से दडित किया है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी प्रदीप कुमार भौरे ने रविवार को बताया कि मृतिका कविता मालवी के पति विशाल द्वारा 11 सिंतबर 21 को आरक्षी केन्द्र सिवनी, में सूचना दी गई कि वह लूघरवाड़ा में रहता है और नगर पालिका सिवनी में वाटरमेन का काम करता है। 11.सितंबर 21 को सुबह के लगभग 05.45 बजे वह नगर पालिका काम के लिए चला गया था और करीब 07 बजे उसके दोस्त नन्दू मालवी ने उसे फोन पर सूचना दिया कि इसकी पत्नी कविता ने अपने बेडरूम में फांसी लगा ली है, तब इसने अपने घर जाकर देखा तो इसकी पत्नी कविता की साड़ी के फंदे में लगी लाश देखी और उस समय कविता की मृत्यु हो चुकी थी।
उक्त सूचना के आधार पर आरक्षी केन्द्र सिवनी, की पुलिस द्वारा धारा 174 जा.फौ. के अंतर्गत मर्ग इंटीमेशन दर्ज की जाकर, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण मर्ग क्रमांक-36/2021 धारा 174 जा. फौ. के तहत किया जाकर मामले का अनुसंधान प्रारंभ किया गया।
ससुराल वाले पति विशाल, देवर शुभम, सास लीलाबाई, ननद कल्पना, संध्या, विनीता के द्वारा दहेज की मांग को लेकर एवं कविता के चरित्र को लेकर आये दिन गाली-गुफ्तार कर प्रताड़ना देते रहे और उक्त प्रताड़ना से तंग आकर कविता मालवी ने 11सिंतबर .2021 को सुबह अपने ससुराल में फांसी लगा ली । विवेचना उपरांत अभियोग पत्र अपर सत्र न्यायाधीश की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
जहां अभियोजन के तर्को के आधार पर आरोपितों को दोषी पाते हुए न्यायालय द्वारा धारा 306भादवि में 3 वर्ष का कारावास 1000 जुर्माना एवं 498 (ए) भादवि में 6 मास का कारावास एवं 500 जुर्माना से दण्डित किया गया।