Seoni: मासूम बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास
सिवनी, 13 अगस्त। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्रीमती सुमन उइके ने शुक्रवार को मासूम बालिका का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपित को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये गये है और म.प्र. पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत पीडिता को पुर्नवास हेतु प्रतिकर दिलाये जाने की अनुशंसा न्यायालय द्वारा की गई है।
मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने शुक्रवार की देर शाम को जानकारी दी कि एक महिला ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला-फुसलाकर कर ले गया है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर खोजबीन उपरांत नाबालिग को 27 फरवरी 19 को जबलपुर के भैरव मंदिर के सामने आकाश उर्फ अक्कु (25) पुत्र पप्पू ठाकुर निवासी मढई के कब्जे से बरामद किया।
पुलिस को पूछताछ पर नाबालिग के द्वारा बताया गया कि आरोपित आकाश जान पहचान का फायदा उठाकर रात्रि में फोन कर मिलने बुलाया और बहला फुसलाकर शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ अपनी दीदी के घर जबलपुर ले गया जहां पर दिनांक 26 फरवरी 19 को उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। नाबालिग के इस बयान के आधार पर अपहरण कर दुष्कर्म करने के अपराध के अंतर्गत मामला दर्ज कर नाबालिग का मेडिकल कराया और आवश्यक कार्यवाही कर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) श्रीमती सुमन उइके, सिवनी की अदालत में की गई। जिसमे अभियोजन के तर्को के आधार पर आरोपित को दोषी पाते हुए धारा 363 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 2000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 376 भादवि मे आजीवन कारावास एंव 5000 रूपये का अर्थदण्ड, धारा 3,4 पाक्सो एकट मे आजीवन कारावास एंव 5000 रूपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एंव अर्थदण्ड 13000 रूपये की राशि आरोपित के द्वारा जमा करने पर पीडिता को प्रावधान के तहत दिये जाने का आदेश पारित किया गया ।
हिन्दुस्थान संवाद