सिवनीः मासूम के साथ गंदी हरकत करने वाले आरोपित को उम्र कैद
सिवनी, 10 फरवरी । जिला न्यायालय के तहसील न्यायालय लखनादौन के अपर सत्र न्यायालय ने गुरूवार को एक मासूम के साथ गंदी हरकत वाले आरोपित को जीवन भर की उम्र कैद की सजा से दंडित करने के आदेश जारी किये है।
अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार सैयाम ने गुरूवार की शाम को जानकारी दी कि थाना घंसौर में कक्षा केजी 2 की पांच वर्षीय बालिका की मां ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 07 अप्रैल 20 की दोपहर को वह अपने परिजनों के साथ घर के आंगन पर बैठी थी इस दौरान उसके परिचित रिश्तेदार आया और मछली खिलाने के बहाने उसे अपने घर ले गया। उसकी मासूम बेटी जब 20 मिनिट तक नही आई तो वह परिचित रिश्तेदार के घर गई जहां उसने देखा कि उसकी बच्ची दरवाजे के पास चुपचाप खडी है। तब उसने बच्ची से पूछा कि तुम क्या कर रही थी जिस पर पांच वर्षीय बच्ची ने बताया कि रिश्तेदार ने उसके साथ गंदी हरकत की है। जिसकी जानकारी मासूम बालिका की मां ने परिजनों को दी और थाने आई।
आगे बताया गया कि शिकायत पर घंसौर पुलिस ने धारा 342,376(1),376एबी ,376(2)च आईपीसी 3,4,5एम,5एन,6 पाक्सो का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की और संपूर्ण विवेचना उपरांत चालान पेश किया गया जिसकी सुनवाई गुरूवार को तहसील लखनादौन जिला सिवनी के अपर सत्र न्यायालय में की गई।
जिसमें अभियोजन के तर्को के आधार पर न्यायालय ने आरोपित को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 342 में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड, भादवि की धारा 376 में आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड, भादवि की धारा 376 (क,ख) में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड धारा 376 (2 जे) में आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड धारा 376 (2एफ) आजीवन कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड धारा 3 ख सहपाठित धारा 4 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड धारा 5 एम सपठित धारा 6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹2000 अर्थदंड से दंडित किया गया।
हिन्दुस्थान संवाद