सिवनीः बरघाट पुलिस द्वारा गौवंश काटने वाले आरोपितों के विरूद्ध कार्यवाही कर गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

सिवनी, 03 मार्च। बरघाट पुलिस ने ग्राम बोरीकला निवासी सईम उर्फ मुल्ला मुसलमान अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर बोरीकला के बांध के निचले इलाका में हिन्दू शमशान घाट के सामने छींद के पेड़ो की आड़ में गौवंश वध करते पाया गया जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
अनुविभागीय अधिकारी पुलिस ललित गठरे ने सोमवार की शाम को जानकारी दी कि 02 मार्च 25 को ग्राम भ्रमण के दौरान ग्राम बोरीकलां में मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बोरीकला का सईम उर्फ मुल्ला मुसलमान अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर बोरीकला के बांध के निचले इलाका में हिन्दू शमशान घाट के सामने छींद के पेड़ो की आड़ में गौवंश वध कर रहा है।सूचना पर बताये गये स्थान पर दबिश दी गई जहां पर पुलिस को देख बोरीकला बांध के निचले स्थान पर छींद के झाड़ो के बीच से सईम उर्फ मुल्ला तथा उसके साथ एक अन्य व्यक्ति हाथ में बड़ा सा बजनी थैला लेकर भागते दिखाई दिये दोनो को रूकने की चेतावनी दी गई परन्तु दोनो बांध के ऊपरी रास्ते पर पहुंचकर मोटर साईकिल डिस्कवर से भाग गये।
आगे बताया कि पुलिस ने मौके से दो नग बैल (नाटा) एवं जमीन पर पड़े गौवंश के अवशेषो को गवाहो के समक्ष जब्त किया एवं गौवंश मवेशी 02 नग बैल को सुरक्षित गौशाला खूंट में जमा किया गया एवं पशु चिकित्सक से गौमांश के कटे हुये अवशेष के परीक्षण कराया जाकर गौवंश के अवशेषों का नष्टीकरण कार्यपालिक मजि० की उपस्थिती में कराया गया जिसका पंचनामा तैयार किया गया। पुलिस ने आरोपित सईम उर्फ मुल्ला एवं अन्य एक व्यक्ति के विरूद्ध धारा 4,5,6,9 म.प्र. गौवश वध प्रति. अधि., 11(1) (घ) पशुओ के प्रति क्रूरता निवा. अधि. 325,3(5) बीएनएस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। पुलिस द्वारा आरोपीगणो की तलाश पतासाजी की गई जिस पर आरोपित सईम उर्फ मुल्ला एवं आमीर खान निवासी बोरीकला को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई जो दोनो के द्वारा जुर्म करना स्वीकार करने पर आरोपितांे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
आगे बताया गया कि आरोपित सईम खान पर निम्न आपराधिक रिकार्ड जिनमें अप.क्र.22/16 धारा 147, 148, 149,302,307 भादवि., अप.क्र. 115/18 धारा 4/9.5/9 म.प्र. गौवंश वध प्रति. अधि., 429,34 भादवि.,अप.क्र.318/20 धारा 13 जुआ एक्ट, अप.क्र.406/21 धारा 3,7 इसी. एक्ट, 132,184 एम.व्ही.एक्ट, अप.क्र. 868/21 धारा 4,5,9 गौ वंश वध प्रति. अधि., 11 (घ), 11 (ठ) पशुओं के प्रति क्रूरता का निवा. अधि., . अप.क्र. 112/25 धारा 4,5,6,9 म.प्र. गाँवश वध प्रति. अधि., 11 (1) (घ) पशुओ के प्रति क्रूरता निवा. अधि. 325,3 (5) बीएनएस दर्ज है।
पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से जप्तशुदा गौवंश एवं अन्य सामग्री 02 नग बैल (नाटा) कीमती 12000 रूपये, गौवंश के अवशेष एवं गौवंश काटने के औजार, घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल डिस्कवर क्र. एम. पी. 28 एम. एच.4881 किमती 20000 रूपये जब्त किये है।
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनीशसिंह बैस, उनि. नीलू उइके, सउनि. सुबोध मालवीय, प्र.आर. संतोष मर्सकोले, प्र. आर. 147 बालचंद घोरमारे, आरक्षक उपेन्द्र, नेपेन्द्र, मुकेश, संजू, विमल, केसरीनंदन, फैय्याज, प्रेमशंकर का विशेष योगदान रहा।