दहेज हत्या के आरोपित पति को 10 वर्ष का कारावास
सिवनी, 10 जुलाई। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी, अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशिता श्रीवास्तव ने शनिवार को केवलारी थाना अंतर्गत दहेज हत्या के आरोपित पति को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करने के आदेश जारी किये है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने शनिवार की देर शाम को जानकारी दी कि केवलारी थाना अंतर्गत मृतिका धनेश्वरी का विवाह अजय कुमार नागवंशी(39) निवासी रेलवे क्रासिंग के पास केवलारी जिला सिवनी के साथ वर्ष 2012 में हुआ था। शादी के बाद से ही पति अजय के द्वारा अपनी पत्नी से दहेज में मायके से मोटर सायकल की मांग कर आये दिन मारपीट कर प्रताड़ित करते रहा।मांग पूरी न कर पाने और प्रताड़ना से तंग आकर दिनांक 1 जून 2015 को पत्नी धनेश्वरी ने घर मे लगे पँखे में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।
जिसकी जांच एव कार्यवाही थाना केवलारी के उप निरीक्षक बी.एल. पहाड़े के द्वारा की गई थी और आरोपित पति के विरुद्ध धारा498(अ) , धारा304 (ब),एवं धारा 3,4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई शनिवार को विशेष न्यायाधीश एट्रोसिटी, अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी श्रीमती आशिता श्रीवास्तव की अदालत में शुरू की गयी जिसमे अभियोजन के तर्को व न्यायालय द्वारा गवाहों एव सबूतों के आधार पर आरोपित अजय को दहेज हत्या करने के अपराध में दोषी पाये जाने पर धारा-304 (ब )भादवि में 10 वर्ष के सश्रम कारावस , धारा- 498 (अ) भादवि में 03 वर्ष ,का सश्रम कारवास , धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत 01वर्ष का कारावास एंव कुल 3 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित करने का निर्णय सुनाया है।
हिन्दुस्थान संवाद