अवैध गौवंश परिवहन कर रहे कंटेनर को किया जब्त , चार आरोपित गिरफ्तार
सिवनी, 28 फरवरी। जिले के कोतवाली पुलिस ने अवैध गौवंश मवेशियों को भरकर नागपुर के कत्लखाने लेकर जा रहे एक कंटेनर को जब्त किया है। वहीं इस प्रकरण में कोतवाली पुलिस में चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
मीडिया अधिकारी देवेन्द्र जायसवाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने रविवार को जबलपुर नागपुर हाइवे पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस टीम ने जबलपुर नागपुर हाइवे पर नाकाबंदी कर कंटेनर क्रमांक एचआर 38यू 7856 को रोककर केबिन की तलाशी ली जहां कंटेनर चालक के साथ अन्य तीन लोग पाए गए तथा सीट के नीचे 15-15 लीटर की 04 प्लास्टिक की कुप्पियों में कच्ची महुआ शराब भरी हुई मिली। पुलिस द्वारा कंटेनर को खुलवाकर चैकिंग करने पर कंटेनर के अंदर 64 नग गौवंश मवेशी भरे मिले। पुलिस द्वारा अवैध कच्ची शराब एवं गौवंश मवेशियों को विधिवत जप्त कर सुरक्षित खूंट गौशाला पहुँचाया गया।
आगे बताया कि आरोपितो से पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि नसीर पुत्र सफीउर रफीक आपा कुरैशी निवासी टेका नाका नागपुर के कहने पर उनके द्वारा शिवपुरी से मवेशी एवं शराब कंटेनर में नागपुर लायी जा रही थी। पुलिस द्वारा कंटेनर क्रमांक एचआर 38यू 7856 के चालक एवं उसके अन्य चार साथियों विरुद्ध थाना कोतवाली में धारा 4,6, 9 म०प्र० गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, धारा 4,6,6 (क) (ख) (1) म०प्र०कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम, धारा 11घ पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम एवं धारा 66, 192 एमव्ही एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
बताया गया कि पुलिस ने चारों आरोपितों क्रमशः गोलू उर्फ गोविंद पिता खुमानसिंह लोधी निवासी रायसेन थाना रायसेन , लाला उर्फ सलीम पिता अस्सु अजमेरी निवासी नगपुरी गेट थाना अमरावती, जलील पिता सलीम शाह निवासी ग्राम नजरपुर उज्जैन, आमिर पिता बाबू खान निवासी ग्राम कनेरा जिला विदिशा को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय में पेश किया गया जहाँ से न्यायालय द्वारा सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। वहीं पुलिस द्वारा एक अन्य आरेापित नसीर पिता सफीउर रफीक आपा कुरैशी निवासी टेका नाका नागपुर की तलाश की जा रही है।
हिन्दुस्थान संवाद