Seoni news : अवैध खनिज परिवहन लिप्त 4 वाहनों पर 50 हजार रूपये अर्थदंड आरोपित

सिवनी, 07जून। जिले के कलेक्टर डाॅ.राहुल हरिदास फांटिग ने सोमवार को अवैध खनिज परिवहन में लिप्त 4 वाहनों पर 50 हजार रूपये का अर्थदंड आरोपित किया है।
कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53 के तहत अवैध तरीके से खनिज गिट्टी एवं रेत के अवैध परिवहन में लिप्त चार वाहनों पर कुल 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश सोमवार को जारी किए गए हैं। जिसमें अवैध गिट्टी परिवहन में लिप्त क्रमांक एम.पी. 52 जी.ए. 0235 के वाहन मालिक राजकुमार जायसवाल निवासी नैनपुर जिला मंडला से अर्थदंड 20 हजार रूपये, वाहन क्रमांक सी.जी. -04 जे.ए.4953 वाहन मालिक प्रशांत कुमार राय निवासी नैनपुर जिला मंडला से 10 हजार रूपये तथा अवैध खनिज रेत परिवहन अंतर्गत दो अलग-अलग बिना नंबर के ट्रेक्टर के वाहन मालिक क्रमशरू अजय ठाकुर तथा उपेन्द्र सोनी निवासी गोकलपुर तह. बरघाट पर 10-10 हजार रूपये की अर्थदण्ड राशि वसूल करने के आदेश जारी किए हैं।
हिन्दुस्थान संवाद

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