सिवनीः सरपंच एवं सचिव को भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम में 07 -07 वर्ष का कठोर कारावास

Seoni-Court

सिवनी, 02 सितम्बर। जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने मंगलवार को सिवनी जिले के जनपद पंचायत लखनादौन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरूण त्रिपाठी द्वारा 29 अप्रैल 2016 को धूमा थाना में ग्राम पंचायत बंधा एवं मकरझिर पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का गबन की शिकायत दी जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी लक्षमण कुमार वर्मा की न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जिसमें प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी की न्यायालय ने मंगलवार 02 सिंतबर 25 को ग्राम पंचायत बधा तात्कालीन सरंपच बालाराम भलावाी एवं ग्राम पंचायत मकरझिर तात्कालीन सचिव वीरेन्द्र सिंह राजपूत को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 07-07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये का अर्थदंड से दंडित किया है।

जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने मंगलवार को बताया कि जनपद पंचायत लखनादौन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरूण त्रिपाठी ने 29.अप्रैल 2016 को थाना प्रभारी धूमा को पत्र लिखकर बताया कि ग्राम पंचायत बंधा एवं मकरझिर की जांच पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं निधि का गबन करने के संबंध में शिकायत प्राप्‍त हुई है कि वित्तीय वर्ष 2013-2014 एवं 2014-2015 में तात्कालीन संरपंच बालाराम भलावी एवं सचिव हुकुम सिंह डहेरिया दोनों आरोपितगण ग्राम पंचायत बंधा के द्वारा 11 लाख 39 हजार 98 रूपये की राशि जो निर्माण कार्य के लिये बैको से आहरित कर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया व दोनो ने मिलकर शासकीय राशि का गबन कर धोखाधडी कर लाभ अर्जित किया है इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-2015 तत्‍कालीन संरपंच बालाराम भलावी एवं तत्‍कालीन सचिव वि‍रेन्‍द्र राजपूत दोनो आरोपितगण निवासी ग्राम पंचायत बंधा द्वारा 1 लाख 69 हजार 500 रूपयें कि शासकीय राशि जो निर्माण कार्य के लिए बैक से आहरित कर कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया व दोनो ने मिलकर शासकीय राशि का गबन कर धोखाधडी कर लाभ अर्जित किया है , इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2012-2013 एवं 2013-2014 में तत्‍कालीन संरपंच श्रीमती प्रेमा बाई वरकडे ग्राम पंचायत मकरझिर एवं तत्‍कालीन सचिव विरेन्‍द्र राजपूत ग्राम पंचायत मकरझिर द्वारा 20 लाख 84 हजार 77रूपये कि शासकीय राशि जो निर्माण कार्य के लिये बैक से आहरित कर कोई निर्माण नहीं कराया गया व दोनो ने मिलकर शासकीय राशि का गबन कर धोखाधडी कर लाभ अर्जित किया है।
पुलिस ने जांच कर विवेचना में पाया कि इस प्रकार आरोपीगणों ने ग्राम पंचायतो में पदों पर रहकर शासन द्वारा लागू बी.आर.जी.एफ. एवं पंचपरमेश्‍वर योजना की राशि जो निर्माण कार्य के लिये खाते मे जमा होती थी जो संरपंच, सचिव के द्वारा संयुक्‍त हस्‍ताक्षर से आहरण का षडयंत्र पूर्वक शासन से धोखाधडी कर उपरोक्‍त शासकीय राशि का अपने उपयोग के लिये लाभ अर्जित कर भ्रष्‍टाचार कर ग्राम पंचायत के दस्‍तावेजों को खुर्द-बुर्द किया है जो आरोपितगण का कृत्य धारा 409,420,467, 468,471, 120बी भादवि एवं धारा 13 (ग) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 का पाये जाने से इनके विरूद्ध उपरोक्‍त धारा के अन्‍तर्गत अपराध पंजीबंध कर प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी लक्षमण कुमार वर्मा की न्‍यायालय में अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया गया।
जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी नवल किशोर सिंह ने न्‍यायालय में पैरवी करते हुए साक्ष्‍य प्रस्‍तुत किये जिससे सहमत होते हुए अपर सत्र न्‍यायाधीश लक्षमण कुमार वर्मा ने बालाराम भलावी तात्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत बंधा को धारा 409 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये का अर्थदंड तथा धारा 13(1)सी भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये के अर्थदंड , तात्कालीन सचिव वीरेन्‍द्र सिंह राजपूत ग्राम पंचायत मकरझिर को धारा 409 भादवि में 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये (व्यतीकरम में एक वर्ष का सश्रम कारावास) का अर्थदंड तथा धारा 13(1)सी भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम में 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये (व्यतीकरम में एक वर्ष का सश्रम कारावास) के अर्थदंड से दंडित किया है।