इंफोसिस से जुड़े कारोबार मामले में सेबी के प्रतिबंध हटे
नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सोमवार को इन्फोसिस के शेयरों में कथित भेदिया कारोबार गतिविधियों से संबंधित एक मामले में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनी के कुछ पूर्व कर्मचारियों सहित 16 इकाइयों और व्यक्तियों पर लगाए गए प्रतिबंध हटा दिए। यह भी निर्देश दिया कि अंतरिम आदेश के जरिये छह इकाइयों और व्यक्तियों- अमित भूतरा, भरत सी जैन, कैपिटल वन पार्टनर्स, टेसोरा कैपिटल, मनीष सी जैन और अंकुश भूतरा पर लगाया गया प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हट जाएगा। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने 57 पन्नों के अंतिम आदेश में कहा, मैं नोटिस 2-7 के खिलाफ पुष्टिकरण आदेश के साथ अंतरिम आदेश के माध्यम से जारी निर्देशों को रद्द करना और सभी नोटिस के खिलाफ तत्काल कार्रवाई का निपटान करना उचित समझता हूं।
मॉरीशस स्थित दो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) ने विदेशी निवेशकों के लिए बने सेबी के नए नियमों से राहत पाने के लिए सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट का रुख किया है। एलटीएस इनवेस्टमेंट फंड्स और लोटस ग्लोबल इनवेस्टमेंट के नाम हिंडनबर्ग की जनवरी 2023 में जारी रिपोर्ट में आए थे। दोनों एफपीआई ने 19 अगस्त को केस दर्ज कराकर जरूरी फीस भी जमा कर दी थी और इस मामले में तुरंत सुनवाई कर राहत की मांग की है।
दोनों फंड्स का आरोप है कि उनसे ऐसी खास शर्तों को पूरा करने के लिए कहा जा रहा है जो दूसरे एफपीआई पर लागू नही हैं, जिससे उनके निवेशकों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इस मामले पर सुनवाई अगले हफ्ते है। इन दोनों एफपीआई ने सैट से अपील की है कि उनके राहत के आवेदनों पर तेजी से फैसला लिया जाए और साथ ही सेबी के आदेश से सुरक्षा दी जाए, जिसमें नियमों के पालन के लिए 9 सितंबर की समय सीमा दी गई थी। उन्होंने ट्रिब्यूनल से कहा है कि वो सेबी से उनको इन नियमों को पूरा करने के लिए मार्च 2025 तक की समय सीमा दें।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सिक्योर क्रेडेंशियल्स और उसके प्रबंध निदेशक (एमडी) राहुल बेलवलकर को कथित फंड डायवर्जन से संबंधित मामले में प्रतिभूति बाजारों से प्रतिबंधित कर दिया है। सेबी ने सोमवार को इसकी पुष्टि की। सिक्योर क्रेडेंशियल्स और एमडी पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में सेबी ने इस साल जून में एक अंतरिम आदेश पारित किया था और एमडी बेलवलकर को किसी भी सूचीबद्ध कंपनी या सेबी पंजीकृत मध्यस्थ के निदेशक के रूप में कार्य करने से भी रोक दिया था। अंतरिम आदेश पारित करने के बाद, सेबी ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में, सिक्योर क्रेडेंशियल्स और बेलवलकर को अपना मामला पेश करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए हैं, हालांकि वे इसका लाभ उठाने में विफल रहे हैं। सिक्योर क्रेडेंशियल्स एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशलन स्टॉक एक्सचेंज सूचीबद्ध इकाई है। यह अक्टूबर 2022 में एसएमई प्लेटफॉर्म से मेनबोर्ड पर स्थानांतरित हो गया था।
सैमसंग के चेन्नई संयंत्र के करीब 900 कर्मचारी सोमवार को वेतन वृद्धि और कामकाजी परिस्थितियों में सुधार की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए, जिससे संयंत्र में उपभोक्ता उत्पादों का उत्पादन प्रभावित हो गया। संपर्क करने पर सैमसंग इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, सैमसंग इंडिया में, हमारे कर्मचारियों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अपने कर्मचारियों की किसी भी शिकायत को दूर करने के लिए उनके साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं और सभी कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि वहां हमारे उपभोक्ताओं के लिए कोई व्यवधान नहीं है।’ अनुमान है कि फैक्ट्री में 1800 कर्मचारी हैं जो उपभोक्ता उत्पाद जैसे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन आदि का उत्पादन करती है।
The post इंफोसिस से जुड़े कारोबार मामले में सेबी के प्रतिबंध हटे appeared first on aajkhabar.in.
follow hindusthan samvad on :