(अपडेट) मप्रः त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन के कार्यक्रम की घोषणा
निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना 30 मई से प्रारम्भ होगा
– अभ्यर्थी से नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि 10 जून रहेगी
उज्जैन, 27 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 के लिये निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शुक्रवार को चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करना सोमवार, 30 मई को प्रात: 10 बजे से प्रारम्भ होगा। इसी दिन मतदान केन्द्रों की सूची का प्रकाशन भी होगा।
नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि सोमवार 6 जून को प्रात: 10.30 से अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) मंगलवार 7 जून को प्रात: 10.30 बजे से होगी। अभ्यर्थी से नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख शुक्रवार 10 जून को अपराह्न 3 बजे तक रहेगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना तथा निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन शुक्रवार 10 जून को नाम वापसी के ठीक बाद होगा।
मतदान तीन चरणों में होगा
राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन चरणों के लिये निर्वाचन की सूचना एकसाथ 30 मई को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी तथा समस्त चरणों के नाम निर्देशन पत्र एकसाथ सोमवार 30 मई से लिये जाएगे। मतदान यदि आवश्यक हो तो 25 जून, शुक्रवार एक जुलाई तथा शुक्रवार 8 जुलाई को प्रात: 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। मतदान केन्द्र पर की जाने वाली मतगणना शनिवार 25 जून, शुक्रवार एक जुलाई तथा शुक्रवार 8 जुलाई को मतदान समाप्ति के तुरन्त पश्चात होगी। विकास खण्ड मुख्यालय पर की जाने वाली मतों की गणना मंगलवार 28 जून, सोमवार 4 जुलाई, सोमवार 11 जुलाई को प्रात: 8 बजे से की जायेगी। पंच/सरपंच/जनपद पंचायत सदस्य पद की मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा गुरुवार, 14 जुलाई को प्रात: 10.30 बजे से होगी। जिला पंचायत सदस्य पद के लिये मतों का जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा 15 जुलाई को प्रात: 10.30 बजे से होगी।
पंचायतों के आम निर्वाचन हेतु पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य का निर्वाचन प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली से मतपत्र/मतपेटी के माध्यम से सम्पन्न होगा। समस्त मतदान केन्द्रों पर मतदान का समय प्रात: 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। मतदान हेतु मतदाता को आयोग द्वारा विहित 23 पहचान-पत्रों में से कोई एक पहचान-पत्र साथ में लाना अनिवार्य होगा। स्ट्रांग रूम मतदान केन्द्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था की जायेगी। शान्तिपूर्ण एवं सुचारू मतदान सम्पन्न कराये जाने हेतु सेक्टर/झोनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जायेगी। निर्वाचन सम्बन्धित शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु निर्वाचन आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका दूरभाष क्रमांक 0755-2551076 रहेगा। निर्वाचन के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक जिले में प्रेक्षक नियुक्त किये जा रहे हैं।
आदर्श आचरण संहिता एवं चुनाव प्रचार
निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने सम्बन्धी घटनाओं पर नियंत्रण हेतु आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता जारी की गई है, जो निर्वाचन कार्यक्रम जारी होने के साथ ही प्रभावशील हो गई है। आदर्श आचरण संहिता निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगी। आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों एवं कर्मियों तथा त्रिस्तरीय पंचायतों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू होंगे। यद्यपि पंचायत निर्वाचन गैर-दलीय आधार पर सम्पादित हो रहे हैं, परन्तु आचार संहिता के प्रावधान राजनैतिक दलों पर भी समान रूप से लागू होंगे। निर्वाचन के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को प्रचार हेतु सभा, रैली, जुलूस, इत्यादि आयोजन के पूर्व सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व की कालावधि के दौरान सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैली आदि पर प्रतिबंध रहेगा।
इनपुट-हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश
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