Seoni: 7210 बालिकाओं को मिला लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ


सिवनी, 25 मार्च। जिले के महिला एवं बाल विकास विभाग में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये 7181 प्रकरणों का वार्षिक लक्ष्य दिया गया जिसमें विभाग ने लक्ष्य के विरूद्ध 7210 बालिकाओं को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सिवनी श्रीमति लक्ष्मी धुर्वे ने गुरूवार की शाम को जानकारी दी कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत सिवनी जिले को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये 7181 प्रकरणों का वार्षिक लक्ष्य प्रदाय किया गया है। जिसके परिपालन में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना की समीक्षा कर बेहतर कार्य करते हुए वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व ही दिये गये लक्ष्य 7181 के विरूध्द 7210 बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदाय कर 100.40 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है।
आगे बताया गया कि लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ उन बालिकाओं को प्रदाय किया जाता है। जिनके माता पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो। आयकर दाता न हो, द्वितीय बालिका के प्रकरण में आवेदन करने से पूर्व माता अथवा पिता ने परिवार नियोजन अपना लिया हो। माता-पिता लाडली लक्ष्मी योजना पात्रता के लिए संबंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ आंगनवाडी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय ध् लोकसेवा केन्द्र अथवा किसी भी इन्टरनेट कैफे से आवेदन, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से किये जाने उपरान्त प्रकरण स्वीकृत किया जाता है।
प्रकरण स्वीकृति उपरान्त बालिका के नाम से शासन की ओर से राशि रूपये 1,18,000 का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। योजना अन्तर्गत बालिका के नाम से पंजीकरण के समय से लगातार पांच वर्षो तक राशि रूपये 6000-6000 मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना निधि में जमा किये जाते हैं। उक्त राशि से संबंधित हितग्राही बालिका को कक्षा छटवी में प्रवेश लेने पर 02 हजार रूपये, कक्षा नवमी में प्रवेश लेने पर 04 हजार रूपये, कक्षा ग्यारहवी में प्रवेश लेने पर 06 हजार रूपये, कक्षा बारहवी में प्रवेश लेने 06 हजार रूपये का ई -भुगतान किया जाता है, इसके पश्चात बालिका की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने, कक्षा 12 वीं में सम्मिलित होने तथा बालिका विवाह 18 से कम उम्र में न होने की शर्त पर राशि एक लाख रूपये का अंतिम ई- भुगतान संबंधित बालिका को किये जाने का प्रावधान है।
हिन्दुस्थान संवाद

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