विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया
सिवनी, 03 अप्रैल। प्रतिवर्ष की भाँति इस वर्ष भी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सिवनी सहित अन्य विभागों द्वारा उपभोक्ताओं की उपस्थिति के मध्य मनाया गया । यह दिन को उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है।
इस अवसर पर जिला सहायक आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र कुमार खोबरिया ने उपस्थित उपभोक्ताओं को संबोधित करते हुए बताया कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाये जाने का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके कन्ज्यूमर राइट्स अथवा उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरुक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर ग्राहकों को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाना और उन्हें जागरुक बनाना है। हर उपभोक्ता को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि वह अगर किसी भी चीज पर खर्च कर रहा है, तो कहीं उसका नुकसान तो नहीं हो रहा है। भारत सरकार देश में ग्राहकों को जागरूक करने के लिए लंबे समय से ‘जागो ग्राहक जागो’ अभियान चला रही है।
इस प्रकार की समस्या से जुझते है ग्राहक
अकसर देखा जाता है कि ग्राहकों को जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, नापतोल में गड़बड़ी, मनमाने दाम वसूलना, बगैर मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, सामान की बिक्री के बाद गारंटी अथवा वारंटी के बावजूद सेवा प्रदान नहीं करना जैसी ढेरों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी ही समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के मौके पर कस्टमर्स को उनकी शक्तियों और अधिकारों के बारे में जागरूक किया जाता है।
कंजयूमर कोर्ट में करें शिकायत :-
अगर आपने बाजार से कोई चीज खरीदी है और आप खुद को ठगा सा महसूस कर रहे है। या उस चीज के इस्तेमाल करने के बाद वह इतना कारगर नहीं है, जितना उसके पैकेट पर दावा किया जा रहा हैं ऐसे में आप दुकानदार से बात कर सकते है या कंपनी के खिलाफ शिकायत कर सकते है। धोखाधड़ी के शिकार होने पर वे इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में करें। जहां लंबी-चौड़ी अदालती कार्रवाई में पड़े बिना आसानी और बिना चार्ज के आपकी शिकायत का संतोषजनक हल निकाला जाता है।
कब से हुई थी इसकी शुरुआत :-
दुनिया में पहली बार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ केनेडी ने 15 मार्च, 1983 को अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया था। कैनेडी ने अपने भाषण में पहली बार उपभोक्ता अधिकारों की परिभाषा को रेखांकित किया। वे विश्व के पहले व्यक्ति माने जाते हैं जिन्होंने औपचारिक रूप से ‘उपभोक्ता अधिकारों’ को परिभाषित किया था। इसके बाद प्रतिवर्ष इसे 15 मार्च से मनाया जाने लगा है। आपको बता दे कि अपने देश में हर साल 24 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस’ मनाया जाता है, कार्यक्रम के अवसर पर, अपर कलेक्टर, जिला आपूर्ति अधिकारी सनत कुमार मिश्रा, नापतौल अधिकारी, देवेंद्र कुमार खोबरिया, (सहायक आपूर्ति अधिकारी) हेमंत मेश्राम, प्रतीक कुमार तिवारी, शबनम खान (कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी), हरवंश सिंह ठाकुर सहकारी समिति के पदाधिकारी बंशी ठाकुर, जोगेश ठाकुर सहित नापतौल विभाग के कर्मचारियों व उपभोक्ताओं की उपस्थिति रही।
हिन्दुस्थान संवाद
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