सिवनीः नाईट कर्फ्यू, मेलों पर प्रतिबंध, विवाह, अंतिम संस्कार में अधिकतम सीमा तय के आदेश जारी
सिवनी, 05 जनवरी। जिले के कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने बुधवार को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिले में नाईट कर्फ्यू, मेलों पर प्रतिबंध, विवाह, अंतिम संस्कार में अधिकतम सीमा तय, कोविड-19 टीके के दोनो डोज लगवाने एवं कोविड उपयुक्त व्यवहार के संबंध में आदेश जारी किये है।
हिन्दुस्थान संवाद