5 प्रकरणों में 1 लाख 7 हजार रूपये का अर्थदण्ड अध्यारोपित

0


सिवनी, 09मार्च। जिले के अपर जिला मजिस्ट्रेट मूलचंद वर्मा ने मंगलवार को खाद सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत अमानक खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाले 5 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए 1 लाख 7000 रूपये का अर्थदंड अध्यारोपित किया है।
अधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम अंतर्गत जिले में खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की कार्यवाही लगातार जारी है। इसी क्रम में विगत दिवस 8 मार्च को सिवनी नगरीय क्षेत्र स्थित विभिन्न खाद प्रतिष्ठानों की औचक जांच की गई। जांच के दौरान जगदेव प्रसाद ,रामजीवन ,हरीश गुप्ता बुधवारी बाजार के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ फ्रिज, रेड चिली सॉस एवं सुहाने रेड चिली पाउडर का नमूना लेकर जांच हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया। प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
बताया गया कि निर्णायक अधिकारी अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंगलवार को 05 प्रकरणों में सुनवाई की गई है जिसमें 01 लाख 7000 रूपये का अर्थदंड अध्यारोपित किया गया है।
हिन्दुस्थान संवाद

follow hindusthan samvad on :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *