पाँच आदतन अपराधियों को थाना हाजिरी के आदेश
सिवनी, 4 मार्च । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) तहत 5 आदतन अपराधियों को थाना हाजरी के आदेश जारी किये गये है।
जिसमें ग्राम विजयपानी थाना धूमा निवासी रामेश्वर उर्फ टुटु उम्र 28 वर्ष, ग्राम घुरवाड़ा निवासी विपुल पिता गोविन्द चौकसे उम्र 25 वर्ष, विकासखण्ड केवलारी ग्राम बोथिया निवासी रमान सिंह पिता द्वारका प्रसाद जंघेला उम्र 50 साल, विकासखण्ड लखनादौन ग्राम मड़ई निवासी सरोज बाई पति स्व.पप्पू परधान उम्र 45 वर्ष एवं विकासखण्ड केवलारी ग्राम खैरापलारी निवासी शशिकांत राय पिता सनत कुमार राय उम्र 42 वर्ष, जिनके विगत कई वर्षों से निरंतर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के चलते तथा अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों में सुधार लाने तथा सतत निगरानी रखने हेतु माह की 1 तारीख को आगामी तीन माह तक संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं।
हिन्दुस्थान संवाद
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