नाबालिग को नागपुर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


सिवनी, 08 जून। जिला न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन श्री संजय राज ठाकुर ने मंगलवार को नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित की जमानत याचिका खारिज की है।
जिला न्यायालय के मीडिया सेल प्रभारी मनोज कुमार सैयाम ने मंगलवार की देर शाम को जानकारी दी कि लखनादौन थाना अंतर्गत 27 सितंबर 20 को नाबालिग के पीडित पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग बेटी को अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है। जिस पर लखनादौन थाना में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान नाबालिग पीडिता ने बताया कि रायचैर निवासी आसिफ (24) पुत्र आजाद खान उसकी जान पहचान का था उसे शादी का प्रलोभन देकर उसे नागपुर लेकर गया और किराया का कमरा लेकर उसके साथ मारपीट कर जबदस्ती शारीरिक संबंध बनाये और 19 जनवरी 21 को अकेला छोडकर भाग गया जिस पर वह बस से वापस अपने घर आई और यह घटना अपने माता-पिता को बताई।


आगे बताया गया कि विवेचना उपरांत लखनादौन पुलिस ने प्रकरण द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय में आरोपित द्वारा जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिस पर श्रीमती निर्जल मर्सकोले अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई, जिसमें न्यायालय द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित आसिफ खान की जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश जारी किया गया ।
हिन्दुस्थान संवाद

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