प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के क्रियांवयन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को भी मिलेगी प्रोत्साहन राशि

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सिवनी, 18 फरवरी। सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों के पंजीयन एवं भुगतान होने वाले प्रकरणों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाओं को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि 1 जनवरी 2021 से प्रदाय किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(अ)-   प्रथम किश्त का भुगतान गर्भावस्था के शीघ्र पंजीयन पर किये जाने के निर्देश हैं। यदि संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा योजनांतर्गत पात्र हितग्राही की एल.एम.पी. दिनांक से 60 दिवस के भीतर पंजीयन होने पर पंजीयन दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि हितग्राही को मातृत्व लाभ की प्रथम किश्त राशि रू. 1000 रूपये प्राप्त होने पर संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका दोनों को प्रति प्रकरण 40/- रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी।

(ब)-    द्वितीय किश्त का भुगतान गर्भावस्था के 6 माह के अंदर कम से कम एक बार प्रसव पूर्व जांच होने पर किया जाना है, यदि संबंधित केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा पात्र हितग्राही की एल.एम.पी. दिनांक से 180 दिवस (6 माह) के पूर्व प्रसव पूर्व जांच कराया जाकर द्वितीय किश्त हेतु पंजीयन होने पर पंजीयन दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में हितग्राही को मातृत्व लाभ की द्वितीय किश्त राशि 2000/-रूपये प्राप्त होने पर संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका दोनों को प्रति प्रकरण 40/- रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी।

(स)-   तृतीय किश्त का भुगतान बच्चें के जन्म का पंजीयन एवं बच्चें के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर किया जाना है, यदि संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा पात्र हितग्राही के बच्चें के जन्म का पंजीकरण एवं प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर जन्म दिनांक से 105 दिवस (3.5 माह के) पूर्ण होने पर तृतीय किश्त हेतु पंजीयन होने पर पंजीयन दिनांक से 30 दिवस की निर्धारित अवधि में हितग्राही को मातृत्व लाभ की तृतीय किश्त राशि 2000/- रूपये प्राप्त हो जाने पर संबंधित आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकर्ता एवं सहायिका दोनों को प्रति प्रकरण 20/- रूपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जावेगी।

             जिला स्तर से निर्धारित पात्रता अनुसार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त हेतु प्रोत्साहन राशि का भुगतान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के बैंक खातों में की जावेगी।   

हिन्दुस्थान संवाद

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