अनलाॅकः जिले में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा, शनिवार रात्रि 10 से सोमवार सुबह 06 बजे तक जनता कर्फ्यू , आवश्यक गतिविधियाँ होंगी संचालित
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सिवनी 31 मई ।कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिकोण से शासन द्वारा जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सिवनी डॉ.राहुल हरिदास फटिंग ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
31 मई रात्रि 12.00 बजे से 15 जून 2021 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावी उक्त आदेशानुसार सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में रविवार को जनता कर्फ्यू घोषित किया गया है, शनिवार की रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 06 बजे तक जनता कर्फ्यू प्रभावशील रहेगा। इसी तरह प्रत्येक दिवस रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक नाईट कफ्यूं रहेगा। सभी सामाजिक / राजनैतिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक आयोजन / मेले आदि जिनमें जनसमूह एकत्र होते है प्रतिबंधित रहेगें। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक / प्रशिक्षण / कोचिंग संस्थान बंद रहेगी, ऑनलाईन क्लासेस को अनुमति रहेगी। सभी सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभागृह, जिम, स्पोर्टस काम्पलेक्स बंद रहेगें। सभी धार्मिक / पूजा स्थल पर एक समय पर 04 से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। अनुमति प्राप्त गतिविधियों के अलावा किसी भी स्थान पर 6 से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। अंतिम संस्कार में 10 लोगों से अधिक को अनुमति नहीं रहेगी। इसी तरह विवाह समारोह में दोनों पक्षों के मिलाकर 20 लोगों से अधिक की अनुमति नहीं रहेगी। विवाह समारोह के आयोजन पूर्व आयोजक को सम्बंधित थाने में विवाह में सम्मिलित होने वाले अतिथियों के नामों की सूची देना अनिवार्य होगा। अत्यावश्यक सेवाएं वाले विभाग यथा- जिला कलेक्ट्रेट, पुलिस, आपदा प्रबंधन, फायर, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, जेल, राजस्व, पेयजल आपूर्ति, नगरीय प्रशासन, ग्रामीण विकास, विद्युत प्रदाय, सार्वजनिक परिवहन, कोषालय, पंजीयन, राजस्व, दूरसंचार, वन के कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकेगें।
समस्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में प्रभावशील शिथिलताएं निम्नानुसार रहेगी: समस्त प्रकार के उद्योग एवं औद्योगिक गतिविधियां चालू रह सकेंगी। इस कार्य हेतु उद्योग से जुड़े अधिकारियों / कर्मचारियों / श्रमिकों को वैध आई.डी.कार्ड के साथ आने-जाने की अनुमति रहेगी। उद्योगों के कच्चा माल / तैयार माल के आवागमन पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी। अस्पताल, नसिंग होम, क्लीनिक, मेडिकल इन्श्योरेंस कम्पनी, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सा अस्पताल चालू रहेंगे। मेडिकल स्टोर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानें, फल और सब्जियां, डेयरी एवं दूग्ध केन्द्र, आटा चक्की, पशु आहार की दुकानें पूरे दिन के लिए खुले रहेगी। पेट्रोल / डीजल पम्प / गैस एजेंसी, रसोई गैस सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेगी। सभी कृषि गतिविधियों को अनुमति होगी। कृषि उपज मंडी, खाद / बीज / कृषि यंत्र की दुकानें खुले रहेगी। बैंक, बीमा कार्यालय एवं एटीएम प्रारंभ रहेंगे। प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया तथा केबल ऑपरेशन्स को अनुमति रहेगी। बैंक, इन्श्योरेंस, NBFCs से जुड़े संस्थानों के MPls , Cooperative credit socities. कैश मैनेजमेंट एजेन्सीज संचालन एवं आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी प्रकार के सामानों और माल की आवाजाही जारी रहेगी। सार्वजनिक परिवहन, निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड -19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। ऑटो, ई-रिक्शा में दो सवारी, टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्रायवर तथा दो पैसेंजरों को (मास्क के साथ) यात्रा करने की अनुमति रहेगी। मोहल्लों / कॉलोनियों / ग्रामों में एकल दुकानें प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक खुली रह सकेंगी। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग की सर्विसेस को अनुमति रहेगी।
सम्पूर्ण जिले में ई-कॉमर्स कम्पनियों से तथा अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानों से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। येलो ( चार या चार से कम एक्टिव केसेस ) एवं ग्रीन ( शून्य एक्टिव केसेस ) जोन के ग्रामों में समस्त मनरेगा कार्य, ग्रामीण विकास कार्य एवं अन्य विभागों के निर्माण कार्य तथा तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य कोविड -19 महामारी की रोकथाम के SOP का पालन करते हुए जारी रखे जा सकेगें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत सिवनी प्रतिदिन प्रातः 8.00 बजे से पूर्व रेड जोन (पॉच या पॉच से अधिक एक्टिव केसेस) ग्रामों की सूची उक्त समस्त विभाग प्रमुखों को उपलब्ध कराएंगें ताकि उन ग्रामों में उपरोक्त गतिविधि को रोका जा सके। जिला स्तर पर परम्परागत रूप से लेबर मार्केट कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर चालू रह सकेगें। एम्बूलेंस, ऑक्सीजन टैंकर्स का सम्पूर्ण जिले में आवागमन निर्बाध रहेगा। अस्पताल / नर्सिग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिकों / कर्मियों को छूट रहेगी। मेन्टेनेन्स सर्विस देने वाले यथा- इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, मोटर मेकेनिक, आई.टी. सर्विस प्रोवाईडर आदि के आवागमन पर छूट रहेगी। परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी / अधिकारीगण के आवागमन पर छूट रहेगी। उपार्जन गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। निजी सुरक्षा सेवाओं को अनुमति रहेगी।
इसी तरह घरेलू सेवा देने वाले यथा- धोबी, ड्रायवर, हाऊस हेल्प / मेड, कुक आदि के आवागमन पर छूट रहेगी। फायर बिग्रेड, टेली- कम्यूनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस , पेट्रोल / डीजल / केरोसीन टैंकर , होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण / वितरण, फल-सब्जी के परिवहन, डाक एवं कोरियर सेवाओं के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हवाई यात्रा से जुड़े कार्यालय एवं उनसे सम्बंधित कर्मियों के आवागमन की अनुमति होगी। समस्त निजी कार्यालय 100 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के खुल सकेगें। समस्त सिविल निर्माण कार्य कोविड-19 प्रोटोकोल का पालन करते हुए किए जा सकेगें। समस्त रेस्टोरेन्ट एवं भोजनालय केवल टेक होम डिलीवरी के लिए खुल सकेगें। समस्त लॉजिंग / होटल / रिसोर्ट केवल आगन्तुकों के लिए खुल सकेंगें। ग्रामीण क्षेत्र में लगने वाले हाट-बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। स्थानीय आवश्यकतानुसार एसडीएम अनुमतियां जारी कर सकेंगे।
दुकानों का संचालन-
दूध डेयरी, फुटकर सब्जी एवं फल विक्रेता (घर-घर जाकर विक्रय करने वाले) प्रतिदिन प्रात: 6 से दोपहर 12 बजे तक, डेली नीड्स आटा चक्की, कृषि उपकरण, खाद-बीज उर्वरक की दुकाने, मोटर वाइडिंग, पंखे-कूलर रिपेयर, पशु आहार दुकाने, सब्जी, फल तथा फुटपाथ पर लगने वाली छोटी दुकाने, मोहल्ले/ कालोनियों स्थित एकल दुकाने प्रतिदिन प्रात: 10 से शाम 6 बजे तक संचालित की जा सकेंगी।
इसी तरह कपड़ा, सर्राफा, फुटवेयर, बर्तन भण्डार, टेलर्स, सैलून, स्टेशनरी तथा आदेश में शामिल नहीं हुई अन्य दुकाने सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को तथा सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री, विद्युत उपकरण सामग्री, ऑटो मोबाईल, गैराज, टायर-ट्यूब, पंचर दुकाने, लकड़ी टाल एवं फर्निचर, हार्डवेयर दुकाने, घड़ी, चश्में, मोबाईल, क्म्प्यूटर शॉप, इलेक्ट्रिकल, कूलर पंखे, इलेक्ट्रानिक्स तथा सभी प्रकार की रिपेयरिंग दुकाने, किराना एवं जनरल स्टोर्स, अनाज भण्डार दुकाने मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार प्रात: 10 से शाम 6 बजे संचालित की जा सकेंगी।
स्थानीय आवश्यकतानुसार उपरोक्त में परिवर्तन करने हेतु एसडीएम स्वतंत्र रहेंगे, किंतु किसी भी परिस्थिति में 50 प्रतिशत से अधिक दुकानें नहीं खुलेंगी।
जिला मुख्यालय की व्यवस्था –
जिला मुख्यालय सिवनी में स्थित बुधवारी बाजार फुटकर सब्जी मंडी पूर्णतः बंद रहेगी। फुटकर सब्जी, फल विक्रेता मोहल्ले-मोहल्ले घर-घर जाकर हाथठेलो या अन्य साधन से सब्जी का विक्रय कर सकेगें। जिन सब्जी, फल फुटकर व्यापारियों को दुकान लगाकर विक्रय करना है उनके लिए निम्नानुसार अस्थायी स्थल तय किये गये हैं- बरघाट नाका, नगरपालिका के पीछे पुरानी सब्जी मंडी, पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड, भैरोगंज एमएलबी स्कूल के सामने एवं अन्य स्थान जिसे एसडीएम सिवनी उचित समझें। जिला मुख्यायलय सिवनी के अतिरिक्त सभी विकासखण्ड मुख्यालयों एवं आवश्यकतानुसार बड़े कस्बों में में फुटकर सब्जी, फल विक्रेता हेतु अस्थायी बैठक व्यवस्था हेतु स्थान का चयन सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी करेगें। जिला मुख्यालय सिवनी स्थित बुधवारी बाजार के भीतर सभी वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा। दो पहिया एवं चार पहिया वाहन पार्किंग की व्यवस्था ऊर्दू स्कूल ग्राउंड एवं नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्कूल ग्रांउड में रहेगी। कोई भी दुकानदार, दुकान के बाहर सामान रख कर विक्रय नहीं कर सकेगा। यदि किसी दुकानदार का सामान दुकान के बाहर रखा होना पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। फुटकर सब्जी एवं फल विक्रेता हाथठेलों व अन्य साधन के माध्यम से मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सामग्री विक्रय प्रतिदिन प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक कर सकेंगे। ऐसे फुटकर सब्जी एवं फल विक्रेता जो उक्त चिंहित स्थलों पर बैठकर फल – सब्जी विक्रय करना चाहते हैं वे प्रतिदिन प्रातः 10.00 बजे से शाम 06.00 बजे तक दुकान लगा सकेंगे।
कोविड –19 प्रोटोकोल जिसका पालन जिले के समस्त व्यक्तियों को करना अनिवार्य होगा:- व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर राज्य एवं राज्यांतरिक आवागमन निर्बाध रूप से संचालित होगा। अंतर राज्य मार्गों पर राज्य की सीमा पर जिले में प्रवेश कर रहे नागरिकों की थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य रहेगी। दुकानों में गोले बनाकर ग्राहकों के मध्य पर्याप्त दूरी सुनिश्चित कर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो सर्विस” अर्थात जिस ग्राहक ने फेस मास्क नहीं पहन रखा है तो उसको दुकानदार द्वारा कोई सामान विक्रय न करें, दुकानदार का स्वयं भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यदि कोई दुकानदार “नो मास्क नो सर्विस” का उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी। अनुमति प्राप्त सामाजिक कार्यक्रमों (यथा- अतिम संस्कार अधिकतम 10 व्यक्ति, विवाह आयोजन अधिकतम 20 व्यक्ति) में सामाजिक दूरी का पालन करना, हैण्डवॉश / सैनिटाइजेशन की व्यवस्था एवं सभी सम्मिलित व्यक्तियों का फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगी , यह जिम्मेदारी आयोजक की होगी। प्रत्येक व्यक्ति का फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क लगाने से पहले व उतारने के पहले और बाद में या किसी भी समय इसे छूने के बाद अपने हाथों को साफ करें। मास्क नाक , मुंह और ठुड्डी को पूरी तरह से कवर करे। मास्क को उतारने के बाद उसे साफ प्लॉस्टिक बैग में स्टोर करें यदि आप कपड़े का मास्क उपयोग में ला रहे है तो उसे प्रतिदिन धो ले और यदि मेडिकल मास्क को कूड़ेदान में फेंक दे। सभी सार्वजनिक व कार्य स्थलों एवं परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। “नो मास्क नो मूवमेन्ट” का पालन करना अनिवार्य होगा। सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनाये रखने के लिए जहां तक संभव हो प्रत्येक परिवार घर के अंदर ही रहे एवं बाहरी व्यक्तियों से मेल-जोन कम रखें। सार्वजनिक स्थानों में प्रत्येक व्यक्ति 6 फिट (2 गज की दूरी) बनाये रखे। सभी दुकानदारों को सलाह दी जाती है कि वे स्वयं व स्टॉप को कोविड -19 का टीका अवश्य लगवाएं। कार्यस्थलों के प्रभारी व्यक्तियों द्वारा श्रमिकों / कर्मियों के बीच पर्याप्त दूरी, पारियों को बदलने में पर्याप्त अन्तराल तथा लंच ब्रेक में उपयुक्त अंतराल आदि के माध्यम से सामाजिक दूरी को बनाये रखा जाना आवश्यक होगा। सभी व्यक्ति जो किसी ऐसी जगह हो कि सार्वजनिक संपर्क में है को छूने के उपरांत साबुन और पानी हाथ धोंये अथवा हैण्ड सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
यह आदेश दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन किए जाने पर उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
हिन्दुस्थान संवाद
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