प्रदेश के 41 समूहों की शराब दुकानों की अवधि 02 माह बढाई गई

भोपाल, 02 मार्च। मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के उपसचिव आर.पी.श्रीवास्तव ने मंगलवार 02 मार्च को जारी आदेश में बताया कि शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 की ठेका अवधि एक साथ ही प्रारम्भ हो इस दृष्टि से इन शेष 41 समूहों को ठेका अवधि में दो माह की वृद्धि का विकल्प पुनः प्रदान किया जायें।

जारी आदेश में बताया गया कि मध्यप्रदेश असाधारण राजपत्र दिनांक 25.02.2020 में राज्य की देशी/विदेशी मदिरा के फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह एकल समूहों के निष्पादन संबंधी नीति की कंडिका 70.7 में यह संशोधन दिनांक 23-05-2020 को किया गया था कि मूल आबकारी नीति वर्ष 2020-21 के समस्त सुसंगत प्रावधान ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों के लिये बढी हुई अवधि (01 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021) के लिए युक्तियुक्त रूप से लागू होंगे जो इस विकल्प को चुनना चाहें।

वर्ष 2020-21 में प्रदेश की समस्त मदिरा दुकानें 387 समूहों में निष्पादित की गई हैं। कोविड-19 के दुष्प्रभाव से राजस्व को सुरक्षित करने के लिए वर्ष 2020-21 के सफल अनुज्ञप्तिधारियों को समान शर्तों पर उनकी ठेका अवधि में दो माह ( 01.04.2021 से 31.05.2021 तक) की अतिरिक्त वृद्धि का विकल्प उपलब्ध कराया गया था। प्रदेश के कुल 387 समूहों में से 41 समूहों द्वारा उक्त विकल्प का लाभ नहीं लिया गया था। इस प्रकार प्रदेश में मदिरा दुकानों की कुल 387 समहों में से 346 समूहों की ठेका अवधि 31.05.2021 तक है और शेष 41 समूहों की ठेका अवधि दिनांक 31.03.2021 तक है ।
नवीन विकल्प से शेष 41 समूहों में से 12 समूहों का निष्पादन कोविड-19 के प्रभाव में आने से पूर्व ही सम्पन्न हो चुका था, और उनके द्वारा उसी वार्षिक मूल्य पर ठेके को 31 मार्च 2021 निरन्तर रखा गया। इन समूहों का निष्पादन वर्ष 2019-20 से औसत 22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ हुआ है। 41 मदिरा समूहों में से 29 मदिरा समूहों द्वारा कोविड-19 के प्रभाव में आने पर उनके द्वारा पूर्व मूल निष्पादन में वर्ष 2021-22 हेतु अन्तिम हुये वार्षिक मूल्य पर ठेकों का संचालन निरन्तर नहीं किया था। इन 29 समूह विभाग द्वारा पुनः निष्पादन किया गया था और इन समूहों का पुननिष्पादन वर्ष 2019 20 से औसत 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ हुआ है।
जारी आदेश में बताया गया कि शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 की ठेका अवधि एक साथ ही प्रारम्भ हो इस दृष्टि से इन शेष 41 समूहों को ठेका अवधि में दो माह की वृद्धि का विकल्प पुनः प्रदान किया जाय। इन 41 समूहों ने आबकारी व्यवस्था 2020-21 की कंडिका 70.7 (संशोधित) के तहत दो माह की बढ़ी हुई अवधि के विकल्प का लाभ पूर्व में नहीं लिया था। अतः अब इन समूहों को यह विकल्प इस शर्त के साथ दिया जाये कि वर्ष 2019-20 की निविदा मूल्य राशि के ऊपर वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो प्रतिशत वृद्धि दर इन समूहों द्वारा दी गयी है, उस दर के अलावा 5 प्रतिशत की अतिरिक्त वृद्धि देने की शर्त पर 2 माह की बढ़ी हुई समय-सीमा दी जायेगी। इस प्रकार इन समूहों के वर्तमान प्रचलित ठेके के 12 माह का परिगणित ठेका मूल्य पर 5 % अतिरिक्त वृद्धि (2019-20 के मूल्य पर) करते मूल्य का 20% भाग अप्रैल और मई माह के लिए न्यूनतम ठेका मूल्य होगा (2 माह की ठेका हुए, प्राप्त वृद्धि हेतु )।
यदि इन 41 समूहों के द्वारा ठेका अवधि में 2 माह की बढ़ोतरी का विकल्प चयनित नहीं किया जाता तो इन समूहों के ठेकों का पुनः निष्पादन आबकारी व्यवस्था 2020-21 के अंतर्गत वर्ष 2019-20 में प्रचलित छोटे समूहों में किया जाये।
मंत्रि-परिषद आदेश आयटम क्रमांक 5 दिनांक 26.02.2021 द्वारा उपरोक्तानुसार व्यवस्था अनुमोदित है।
इन 41 समूहों को यह विकल्प चुनने के लिये 10 मार्च 2021 तक का समय दिया जाये तथा विकल्प प्राप्त होने अथवा नहीं होने की स्थिति में उपरोक्तानुसार आगामी कार्यवाही की जाये।
हिन्दुस्थान संवाद
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