Seoni: सागौन तस्करी के मामले में फारूख खान सहित तीन आरोपित पहुंचे जेल
सिवनी 15 जून। जिले के दक्षिण सामान्य वनमंडल के परिक्षेत्र सिवनी सामान्य अंतर्गत आने वाले ग्राम बेलगांव के जंगल से वन विभाग की संयुक्त टीम ने 2 जून की देर रात को दो ट्रैक्टर- ट्राली में रखी लाखों रूपये की अवैध सागौन जब्त की थी। वहीं साल्हेखुद निवासी फारूक खान के घर से भी संयुक्त टीम ने दबिश देकर लाखों रूपये की अवैध सागौन जब्त की है। इस मामले में वन विभाग ने गुरूवार को 03 आरोपितों को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं इस प्रकरण में वन विभाग ने एक वनरक्षक ज्ञानचंद सनोडिया को 14 जून को निलंबित किया गया है।
दक्षिण सामान्य वनमंडल के उपवनमंडलाधिकारी योगेश पटेल ने गुरूवार की शाम को जानकारी दी कि दक्षिण सामान्य वनमंडल के परिक्षेत्र सिवनी सामान्य अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र आरएफ 104 की बीट बेलगांव के जंगल से मुखबिर की सूचना पर 02जून की रात्रि में ट्रैक्टर वाहन क्रमांक एमपी 22 एए 6063 एवं बिना नंबर का न्यू सोनालिका ट्रैक्टर वाहन से 21नग सागौन लट्ठा 2.133 घनमीटर , 03 नग सतकठा बल्ली , 1 चट्टा जलाउ लकडी कुल वनोपज कीमती 122011 रूपये बरामद की गई थी। इस दौरान ट्रैक्टर वाहन चालकों व ट्रैक्टर में सवार मजदूरों के बयान पर सर्च वारंट के आधार पर साल्हे खुर्द निवासी मो.फारूक पुत्र कमाल खान के घर और बाडी में दबिश दी गई थी जहां पर सागौन लट्ठा 30 नग 2.779 घनमीटर , सतकठा और सागौन चिरान 134नग 0.650 घनमीटर कुल वनोपज कीमती 162473 रूपये बरामद की गई थी। इस दौरान मुख्य आरोपित फारूक खान फरार हो गया था। जिस पर वन विभाग ने मो.फारूक (63) पुत्र कमाल खान , सुमेश(25) पुत्र मानसिंह परते , राजकुमार (33) निवासी जिला सिवनी के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (आई), क,ड,च, म.प्र. अभिवहन (वनोपज) नियम 2000 की धारा 41 नियम 03,16 तथा म.प्र. वनउपज (व्यापार विनियमक अधिनियम 1969 की धारा 5 (आई) के तहत वन अपराध दर्ज कर जांच में लिया गया था। गुरूवार को फारूख खान, राजकुमार व सुमेश परते को गिरफ्तार कर जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां उन्हें जेल भेज दिया गया है।
आगे बताया कि पहले तो लकड़ी तस्करी के मामले में दर्ज अपराध में आरोपी जमानत पर छूट जाया करते थे लेकिन अब यह अपराध गैर जमानती हो गया है। आगे भी लकड़ी की तस्करी के मामले में आरोपियों को जेल की हवा खानी होगी।