सिवनी: शैक्षणिक/ गैर शैक्षणिक कार्य पर संलग्न समस्त शिक्षकों के संलग्नीकरण आदेश निरस्त

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सिवनी, 27 जून । जिले के कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी क्षितिज सिंघल ने मंगलवार को शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक कार्य हेतु संलग्न समस्त शिक्षकों के संलग्नीकरण आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए है। 

जारी आदेश अनुसार कलेक्टर ने मंगलवार को म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल का परिपत्र क्र. / एफ 01-09 / 2022 /20-1/ भोपाल दिनांक 08 सितम्बर 22 के तहत जारी राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों / कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति वर्ष 2022 की कण्डिका 4.7 के परिपालन में शिक्षा विभाग / जनजातीय कार्य विभाग जिला सिवनी अंतर्गत शैक्षणिक / गैर शैक्षणिक कार्य हेतु संलग्न समस्त शिक्षकों के संलग्नीकरण आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किये है। 

आगे बताया गया कि जारी आदेश अनुसार  संबंधितों को मूल पदस्थापना के लिए कार्यमुक्त किया जाता है। समस्त आहरण संवितरण अधिकारी / संकुल प्राचार्य ऐसे शिक्षकों का वेतन उनकी मूल संस्था में उपस्थिति उपरान्त ही आहरित किया जाये।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।