सिवनीः खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण, चार प्रतिष्ठानों पर 1.30 लाख रूपये जुर्माना अधिरोपित

सिवनी, 11 अक्टूबर। खाद्य सुरक्षा प्रशासन सिवनी द्वारा दीपावली एवं आगामी दीपावली त्यौहारों को ध्यान रखते हुए जिले के विभिन्न नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया इस दौरान प्रतिष्ठानों पर निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में भंडारण व्यवस्था एवं साफ-सफाई में कमियां पाए जाने पर सुधार सूचना पत्र जारी किए गए हैं।
विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर अधिरोपित जुर्माना त्योहारी सीजन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले चार प्रतिष्ठानों पर न्याय निर्णयन अधिकारी (अपर कलेक्टर कार्यालय) द्वारा 1,30 हजार रूपये जुर्माना अधिरोपित किया गया है।
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि यह अभियान दीपावली एवं आगामी त्यौहारों तक सतत रूप से जारी रहेगा। निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच हेतु नमूने लिए जा रहे हैं और खाद्य कारोबारकर्ताओं को स्वच्छता बनाए रखने तथा मानक गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री के निर्माण एवं विक्रय के निर्देश दिए जा रहे हैं।
07 अक्टूबर को घंसौर स्थित मान्या ट्रेडर्स से महाकोष रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, तथा विनोद कुमार अनिल कुमार जैन से रोस्टेड चना का नमूना लिया गया।
08 अक्टूबर को धनोरा स्थित अरिहंत ट्रेडर्स से संगम एवं सुपर गोल्ड सोयाबीन तेल, कहानी स्थित राज ट्रेडर्स से सुपर गोल्ड गुजरात ब्रांड सोयाबीन तेल, केवलारी स्थित मोदी किराना स्टोर्स से नमकीन मिक्स एवं गरम मसाला, सीताराम किराना स्टोर्स से सोयाबीन तेल एवं बेसन, तथा तिवारी किराना स्टोर्स से नमकीन, सत्तू एवं डाल्डा के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए।
09 अक्टूबर को छपारा स्थित साहू किराना से भगर एवं बेसन, आर.एस. ट्रेडर्स से बेसन एवं सोंठ पाउडर, प्रमोद किराना से हल्दी पाउडर एवं धनिया पाउडर, तथा गुरुकृपा किराना स्टोर से मैदा एवं बेसन के नमूने लिए गए। इसी दिन सिवनी स्थित श्री कृष्णा डेरी, बारापत्थर से दूध, मावा एवं पेड़ा-बर्फी तथा चिराग एंटरप्राइजेज, ड्रीमलैंड से गरम मसाला का नमूना लिया गया।
10 अक्टूबर को किशोरी यादव से गाय-भैंस का मिश्रित दूध, दामोदर यादव से मावा, लखनादौन स्थित अमृत दूध डेरी से गाय-भैंस का मिश्रित दूध, बरघाट स्थित जैन किराना स्टोर्स से सूजी एवं मैदा, शिव किराना से अंबर कैंडी एवं सोयाबीन तेल, जय अंबे किराना स्टोर्स से गरम मसाला एवं बेसन, तथा एस. कुमार किराना स्टोर्स से घी एवं उड़द दाल के नमूने गुणवत्ता जांच हेतु लिए गए।
विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों पर अधिरोपित जुर्माना त्योहारी सीजन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर न्याय निर्णयन अधिकारी (अपर कलेक्टर कार्यालय) द्वारा जुर्माना अधिरोपित किया गया है, जिसमें जगदंबा राइस मिल, संचालक जानकी प्रसाद रांगडाले को बिना वैध लाइसेंस के कारोबार करने पर 35,000 रुपये, विशाल कुशवाहा चाट सेंटर, बुधवारी बाजार को अस्वच्छ परिस्थितियों में एवं बिना पंजीयन के खाद्य सामग्री निर्माण/विक्रय करने पर 45,000, संजू देवासी, जोधपुर मिष्ठान भंडार, धनोरा को मिथ्या छाप खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 25,000, और गया प्रसाद यादव, महक डेरी फार्म को बिना वैध पंजीयन के प्रतिष्ठान संचालित करने पर 25,000 रुपये का जुर्माना शामिल है।
सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, खाद्य सामग्री का भंडारण मानक अनुसार करें और गुणवत्ता युक्त एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थों का निर्माण तथा विक्रय सुनिश्चित करें।