Seoni: जिले की 02 राईस मिल के विरुद्ध सील बन्द की कार्यवाही

सिवनी, 05 जुलाई। जिले मे पंजीयन एवं अनुबंध निष्पादित न करने तथा धान की मीलिंग प्रारंभ न करने के कारण 2 मिलर्स पर कंट्रोल ऑर्डर 1970 के तहत राईस मिल को सील बन्द कार्यवाही नान और खाद्य विभाग के संयुक्त अमले ने की है।
सहायक आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र कुमार खोबरिया ने सोमवार की देर शाम को जानकारी दी कि विगत खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान सिवनी जिले के विभिन्न गोदाम एवं कैप में 308155 मेट्रिक टन भंडारित है, भंडारित धान का शासन के निर्देशानुसार सीएमआर योजना के तहत जिले के मिलर्स के माध्यम से मिलिंग कराया जाना था विगत वर्ष पोर्टल में पंजीयन अनुसार जिले में 69 मिलर्स उपलब्ध है, किंतु इस वर्ष मात्र 47 मिलर्स ने पोर्टल पर पंजीयन दर्ज कराकर इसमें से भी सिर्फ 28 मिलर्स द्वारा अनुबंध निष्पादित कर मिलिंग कार्य संपादित कर रहे है। वर्तमान में खरीफ वर्ष 2020-21 की उपार्जित धान में से मात्र 15414 मेट्रिक टन धान की मिलिंग की गई है।
आगे बताया कि शासन के निर्देशानुसार मिलर्स को अपनी क्षमता का न्यूनतम 30 प्रतिशत क्षमता के बराबर शासकीय धान की मिलिंग करना अनिवार्य है जो मिलर्स इन निर्देशो का पालन नही करता है ऐसे मिलर्स के विरुद्ध मिलिंग कंट्रोल आर्डर 1970 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने के निर्देश मिलने पर सोमवार को पीयूष माली जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम सिवनी, श्रीमती रीता मर्सकोले सहायक आपूर्ति अधिकारी सिवनी गीतराज गेडाम, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी केवलारी द्वारा संयुक्त रुप से जिले के मिलर्स की जांच कार्यवाही की गई। जांच के दौरान कलचुरी राईस मिल नरेला एवं श्री हरि राईस मिल बुरकल खापा मिलर्स द्वारा धान मिलिंग हेतु पोर्टल पर पंजीयन एवं अनुबंध निष्पादित नही करने एवं शासकीय धान की मिलिंग प्रारंभ न करने के कारण मिलिंग कंट्रोल ऑर्डर 1970 के तहत राईस मिल की सील बन्द कार्यवाही कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण निर्मित किया गया है।
बताया गया कि जिला प्रशासन ने जिले के समस्त मिलर्स से अपील की है कि शासन के निर्देशानुसार मिलन कंट्रोल ऑर्डर 1970 के तहत अपनी मिलिंग क्षमता का न्यूनतम 30 प्रतिशत शासकीय धान की मिलिंग करना सुनिश्चित करें अन्यथा नियमानुसार इसी तरह अन्य मिलर्स के विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही निरंतर की जावेगी।
हिन्दुस्थान संवाद