सिवनीः बिना अनुमति किए जा रहे शादी समारोह पर की गई दंडात्मक कार्यवाही

सिवनी, 01 मई। तहसील मुख्यालय लखनादौन में दिनांक 30 अप्रैल 2021 को पुलिस बल को नगर भ्रमण के दौरान सूचना मिलने पर लोटस इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल लखनादौन के प्रांगण में बिना अनुमति किए जा रहे विवाह उत्सव को मौके पर पहुंचकर तत्काल रुकवाया गया।
अनुविभागीय अधिकारी दंडाधिकारी लखनादौन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लखनादौन ,पुलिस बल व नगर परिषद अमले द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर वीडियो कैमरा, ढोल ,डीजे बॉक्स ,एंपलीफायर मशीन आदि सामग्री जप्त कर ली गई तथा नगर परिषद लखनादौन द्वारा ₹5000 का जुर्माना किया गया साथ ही बिना अनुमति किए जा रहे इस विवाह समारोह में अधिक भीड़ एकत्रित करने, बिना मास्क लगाए हुए लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर जिला दंडाधिकारी महोदय सिवनी के कोरोनावायरस संक्रमण से बचाव हेतु जिले में कोरोना कर्फ्यू संबंधी आदेश का उल्लंघन करता पाए जाने पर आरोपी गण रामनरेश यादव , प्रशांत यादव ,अतुल यादव ,मनमोहन बर्मन( टेंट वाले ) के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188,270,269 व आपदा प्रबंधन अधिनियम,2005 की धारा 51 के तहत थाना लखनादौन में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
हिन्दुस्थान संवाद

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