Seoni: प्रशासन की छबि धूमिल करने पर सहायक ग्रेड 2 निलंबित
सिवनी, 20 जनवरी। जिले के कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने शुक्रवार को राजस्व रिकार्ड रूम में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्रीमती अनिता दुबे को प्रशासन की छबि धूमिल करने पर निलंबित किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सिवनी द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में बताया गया है बीते दिन सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में राजस्व रिकार्ड रूम में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 श्रीमती अनिता दुबे को हितग्राही के द्वारा पैसे लेते हुए बताया गया है।
जिससे प्रशासन की छवि धूमिल हुई है, जिससे आमजनता के बीच शासन की ईमानदार, निष्ठावान छवि भी धूमिल हुई है। इस वायरल वीडियो से प्रशासन के प्रति आमजन में असंतोष व्याप्त है।
शासकीय कार्यालय में शासकीय कार्य हेतु किसी भी हितग्राही से पैसों की मांग करना अथवा पैसे लेना मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 (एक) (दो) (तीन) के विरूद्ध होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
आगे बताया गया कि श्रीमती अनिता दुबे, सहायक ग्रेड-2 कार्यालय कलेक्टर, सिवनी को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्रीमती दुबे का मुख्यालय तहसील कार्यालय, छपारा रहेगा, इन्हें उक्त अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी।
हिंदुस्थान संवाद
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