आदतन अपराधी अतुल जैन, अवधेश जैन को प्रति सोमवार थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति देने के आदेश जारी

 

सिवनी, 08 जुलाई । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री संस्‍कृति जैन ने आदतन अपराधी अतुल (34) पुत्र अकलेश जैन एवं अवधेश (40) पुत्र अकलेश जैन दोनों निवासी ग्राम धनौरा की आपराधिक गतिविधी रीति के कार्य करने से रोकने एवं जनसाधरण के हित में दोनों अनावेदक को एक वर्ष तक प्रत्‍येक सोमवार को थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति देने के आदेश जारी किये हैं साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 126 के तहत आगामी एक वर्ष की अवधि के लिए परिशांति एवं लोक शांति कायम रखने के लिए दोनों आदतन अपराधी को दो लाख रूपये का अंतिम बंधपत्र निष्‍पादित किये जाने के आदेश जारी किये हैं।
दोनों आदतन अपराधी द्वारा उक्‍त आदेश का उल्‍लंघन किये जाने पर अथवा अधिनियम में विनिर्दिष्‍ट किसी भी प्रकार का अपराध दर्ज करने की स्थिति में 1990 की धारा 14 और बंधपत्र उल्‍लंघन के तहत कार्यवाही की जायेगी।

उल्‍लेखनीय है कि अनावेदक अतुल जैन के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन में अनावेदक पर वर्ष 2011 से 2025 तक लड़ाई झगड़ा संबंधी 07, सट्टा एक्‍ट अंतर्गत 03 कुल 10 अपराध एवं 16 बार प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।
उल्‍लेखनीय है कि अनावेदक अवधेश जैन के विरूद्ध पुलिस अधीक्षक सिवनी द्वारा प्रस्‍तुत प्रतिवेदन में अनावेदक पर वर्ष 2011 से 2025 तक लड़ाई झगड़ा संबंधी 06, चोरी के 02 अपराध एवं 13 बार प्रतिबंधात्‍मक कार्यवाही किया जाना प्रतिवेदित किया गया है।

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